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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त आदेश जारी किया है। दिल्ली में ड्राइविंग करने वालों को अब बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। न कोई बहाना चलेगा और न कोई राहत मिलेगी। PUC नहीं तो न पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा और न ही PUC दिया जाएगा, ऐसे निर्देश पेट्रोल पंपों को दिए गए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण और एयर क्वालिटी में सुधार

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रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यह जरूरी है। एयर क्वॉलिटी सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शहर में No PUC, No Fuel नियम को सख्ती से लागू कराएं। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन भी उन्हीं को फ्यूल दें जो वैलिड PUC सर्टिफिकेट दिखाएंगे।
पेट्रोल पंपों पर लगी लोगों की भारी भीड़

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बता दें कि दिसंबर 2026 में पॉलिसी शुरू हो गई थी, लेकिन आज भी कई वाहन बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के ड्राइविंग कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए ही सरकार ने अब सख्ती से आदेश लागू किए हैं। इस सख्ती का असर भी पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग पेट्रोल-डीजल और CNG के लिए लाइनों में लगे हुए हैं।
पॉलिसी का पालन अनिवार्य करने के आदेश

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बता दें कि No PUC, No Fuel के नियम को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने किसी तरह की ढील बरती तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पॉलिसी के पालन में किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी।
वाहन जब्त होंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा

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सरकारी आदेश के अनुसार, नियम का उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। जुर्माना लगाने का प्रावधान भी नियम के तहत किया गया है। क्योंकि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय कर रही है, इसलिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना प्राथमिकता है। इसलिए लोग वाहन के PUC सर्टिफिकेट को समय-समय पर अपडेट कराएं।