Petrol Diesel New Rules: दिल्ली में ड्राइविंग करने वाले सावधान, PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली में ड्राइविंग करने वाले लोग अब सावधानी बरतें। क्योंकि दिल्ली में अब पेट्रोल-डीजल और CNG के लिए गाड़ी की हेल्थ रिपोर्ट यानी PUC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने NO PUC, NO Fuel पॉलिसी को लागू कर दिया है।

Delhi Petrol Pumps
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त आदेश जारी किया है। दिल्ली में ड्राइविंग करने वालों को अब बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। न कोई बहाना चलेगा और न कोई राहत मिलेगी। PUC नहीं तो न पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा और न ही PUC दिया जाएगा, ऐसे निर्देश पेट्रोल पंपों को दिए गए हैं।

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प्रदूषण नियंत्रण और एयर क्वालिटी में सुधार

प्रदूषण नियंत्रण और एयर क्वालिटी में सुधार2 / 5

रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यह जरूरी है। एयर क्वॉलिटी सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शहर में No PUC, No Fuel नियम को सख्ती से लागू कराएं। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन भी उन्हीं को फ्यूल दें जो वैलिड PUC सर्टिफिकेट दिखाएंगे।

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पेट्रोल पंपों पर लगी लोगों की भारी भीड़

पेट्रोल पंपों पर लगी लोगों की भारी भीड़3 / 5

बता दें कि दिसंबर 2026 में पॉलिसी शुरू हो गई थी, लेकिन आज भी कई वाहन बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के ड्राइविंग कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए ही सरकार ने अब सख्ती से आदेश लागू किए हैं। इस सख्ती का असर भी पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग पेट्रोल-डीजल और CNG के लिए लाइनों में लगे हुए हैं।

पॉलिसी का पालन अनिवार्य करने के आदेश

पॉलिसी का पालन अनिवार्य करने के आदेश4 / 5

बता दें कि No PUC, No Fuel के नियम को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी फूड एंड सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपी गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने किसी तरह की ढील बरती तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पॉलिसी के पालन में किसी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी।

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वाहन जब्त होंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा

वाहन जब्त होंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा5 / 5

सरकारी आदेश के अनुसार, नियम का उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। जुर्माना लगाने का प्रावधान भी नियम के तहत किया गया है। क्योंकि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय कर रही है, इसलिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना प्राथमिकता है। इसलिए लोग वाहन के PUC सर्टिफिकेट को समय-समय पर अपडेट कराएं।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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