LPG Gas New Rules: एलपीजी-पीएनजी कनेक्शन के लिए लागू हुए नए 30 और 90 दिनों के नियम! जानें नए बदलाव

LPG Rules Update 2026: सरकार ने एक घर, एक गैस कनेक्शन नीति के तहत एलपीजी और पीएनजी के लिए 30 से 90 दिन का नया प्रोटोकॉल जारी किया है। जानें बुकिंग और रीफिलिंग के नए नियम।

lpg rate.jpg
1 / 6

रसोई गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने और देश में स्वच्छ ईंधन के सही वितरण के लिए सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। सरकार अब एक घर, एक गैस कनेक्शन (One Home, One Gas Connection) की नीति पर पूरी सख्ती से जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए 30 दिन से लेकर 90 दिन की समयसीमा वाले नए प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। आइए, समझते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और आपको किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए क्या करना होगा।

विज्ञापन

क्या है एक घर, एक गैस कनेक्शन की सख्त नीति?

क्या है एक घर, एक गैस कनेक्शन की सख्त नीति?2 / 6

सरकार और तेल कंपनियों का मुख्य फोकस गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग और अवैध होर्डिंग को रोकना है। नई नीति के तहत एक ही पते या एक ही परिवार (राशन कार्ड/घर) के नाम पर एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी। कई घरों में मल्टीपल कनेक्शन होने के कारण अवैध रूप से सिलेंडरों की रीफिलिंग और कॉमर्शियल इस्तेमाल की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह भी पढ़ें : LPG Gas Cylinder Price Today: गैस बुक‍िंग की नई कीमत जारी, द‍िल्‍ली से पटना तक क‍ितने में बुक हो रही गैस; जानें

विज्ञापन

एलपीजी-पीएनजी का नया प्रोटोकॉल: जानें क्या हैं 30 और 90 दिन के नियम

एलपीजी-पीएनजी का नया प्रोटोकॉल: जानें क्या हैं 30 और 90 दिन के नियम3 / 6

पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) और एलपीजी (LPG) सिलेंडर दोनों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब समयसीमा तय कर दी गई है। अगर आपके घर में नया पीएनजी (PNG) कनेक्शन चालू हुआ है, तो आपको अगले 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा या उसे होल्ड पर डालना होगा। किसी भी हाल में पीएनजी शुरू होने के 90 दिनों (3 महीने) के भीतर एलपीजी कनेक्शन का निपटारा या सरेंडर प्रोटोकॉल पूरा करना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है।

रीफिलिंग के लिए पहले जारी हुए थे 25 दिन और 45 दिन के नियम

रीफिलिंग के लिए पहले जारी हुए थे 25 दिन और 45 दिन के नियम4 / 6

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने गैस सिलेंडरों को लेकर सख्ती दिखाई है; इससे पहले भी बुकिंग टाइमलाइन को नियंत्रित किया जा चुका है। शुरुआती नियमों के तहत, एक सिलेंडर बुक करने के बाद उपभोक्ता अगले 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर (रीफिल) बुक नहीं कर सकते थे। सब्सिडी वाले सिलेंडरों के न्यायसंगत वितरण के लिए दो सिलेंडरों की डिलीवरी के बीच न्यूनतम 45 दिनों का एक और नियम भी चर्चा में रहा था, ताकि गैस की किल्लत न हो।

विज्ञापन

नियम तोड़ा तो ब्लॉक हो सकता है कनेक्शन, सब्सिडी पर भी गिरेगी गाज

नियम तोड़ा तो ब्लॉक हो सकता है कनेक्शन, सब्सिडी पर भी गिरेगी गाज5 / 6

अगर कोई उपभोक्ता इन नए नियमों और समयसीमा की अनदेखी करता है, तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तय समयसीमा (90 दिन) के भीतर मल्टीपल या अवैध कनेक्शनों की जानकारी न देने पर तेल कंपनियां आपका गैस कनेक्शन हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकती हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी (LPG Subsidy) पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी और पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है।

परेशानी से बचने के लिए तुरंत करें ये काम; केवाईसी (KYC) है जरूरी

परेशानी से बचने के लिए तुरंत करें ये काम; केवाईसी (KYC) है जरूरी 6 / 6

अगर आपके घर में भी एक से अधिक गैस कनेक्शन हैं या एलपीजी-पीएनजी दोनों चालू हैं, तो इस तरह खुद को सुरक्षित रखें: सरेंडर या ट्रांसफर: अपनी नजदीकी गैस एजेंसी (Indane, HP, Bharat Gas) पर जाएं और अतिरिक्त कनेक्शन को सरेंडर करें या परिवार के किसी ऐसे सदस्य के नाम ट्रांसफर कराएं जो अलग पते पर रहता हो। e-KYC प्रक्रिया पूरी करें: अपने मौजूदा एक्टिव कनेक्शन का बायोमेट्रिक या ऑनलाइन ई-केवाईसी (e-KYC) तुरंत पूरा करवाएं ताकि आपका कनेक्शन वैध बना रहे।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
... और पढ़ें

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन