देश के रसोई गैस और पाइपलाइन गैस (PNG) उपभोक्ताओं के लिए आज से एक नया डिजिटल और कानूनी सवेरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से वन फैमिली, वन कनेक्शन के नियम को बेहद सख्त कर दिया है। अब एक ही पते पर दो अलग-अलग गैस कनेक्शन (LPG और PNG दोनों) रखना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। दरअसल, देश में पीएनजी कनेक्शन का दायरा तेजी से बढ़ने के बावजूद लोग पुराने एलपीजी सिलेंडरों का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो मार्च तक रिकॉर्ड 6.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद पाइपलाइन गैस की खपत में 18% की भारी कमी देखी गई। साफ है कि लोगों ने कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन वे अभी भी सिलेंडर ही रीफिल करवा रहे हैं। इसी विसंगति को दूर करने और घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए आज से 4 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं:
नो ड्यूल कनेक्शन: एक पता, केवल एक ही गैस व्यवस्था

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नए नियमों के तहत अब एक ही घर या एक ही एड्रेस प्रूफ पर केवल एक ही एक्टिव गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी। जिन रिहायशी इलाकों में पीएनजी (PNG) की पाइपलाइन पहुंच चुकी है और वहां कनेक्शन चालू है, वे परिवार अब साथ में एलपीजी (LPG) सिलेंडर नहीं रख पाएंगे। तेल कंपनियों (OMCs) ने ऐसे 'डबल कनेक्शन' वाले घरों की डिजिटल मैपिंग और पहचान शुरू कर दी है। यदि आपने समय रहते एलपीजी सरेंडर नहीं किया, तो आपका सिलेंडर कनेक्शन ऑटोमैटिक कैंसिल या ब्लॉक कर दिया जाएगा।
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गैस चोरी पर लगाम: डिलीवरी के लिए अब 'OTP' हुआ अनिवार्य

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अब आपके घर सिलेंडर की डिलीवरी केवल कागजी रसीद देखकर नहीं होगी। फर्जी बुकिंग और वितरकों द्वारा की जाने वाली गैस चोरी को जड़ से खत्म करने के लिए नया 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) सिस्टम लागू किया गया है। गैस बुक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे सिलेंडर लेते समय डिलीवरी बॉय को देना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के डिलीवरी नहीं की जाएगी।