Income Tax New Rules: इन लोगों को म‍िली बड़ी राहत, AY 2026-27 के लिए बदला ITR-1 का नियम

ITR Filing 2026 New Rules: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब ₹1.25 लाख तक के शेयर मार्केट प्रॉफिट (LTCG) और 2 मकान के मालिक भी भर सकेंगे आसान ITR-1 फॉर्म। जानिए नियम।

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ITR Filing New Rules: नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स और छोटे निवेशकों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने सबसे सरल फॉर्म यानी ITR-1 (सहज) का दायरा काफी बढ़ा दिया है। अब तक शेयर बाजार से मामूली कमाई करने वालों या दो घरों के मालिकों को पेचीदा 'ITR-2' फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब इस झंझट से मुक्ति मिल गई है। आइए, तस्वीरों के जरिए समझते हैं कि नियमों में क्या 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं और इस बार किसे सबसे बड़ी राहत मिली है।

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इनकम टैक्‍स रूल में बदलाव

इनकम टैक्‍स रूल में बदलाव 2 / 6

नौकरीपेशा (Salaried) टैक्सपेयर्स और छोटे निवेशकों के लिए टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) में इनकम टैक्स विभाग ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने इस बार सबसे आसान माने जाने वाले ITR-1 (सहज) फॉर्म का दायरा काफी बढ़ा दिया है। अब तक जो लोग शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा भी मुनाफा कमाते थे या जिनके पास दो घर होते थे, उन्हें न चाहते हुए भी ITR-2 का लंबा और पेचीदा फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन अब सीबीडीटी (CBDT) के नए नियमों के तहत आप आसान शर्तों के साथ ITR-1 ही फाइल कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि इस नए नियम का फायदा किसे मिलेगा और कौन अब भी इसके दायरे से बाहर है।

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LTCG का नया नियम:

LTCG का नया नियम: 3 / 6

पहले शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से ₹1 का भी लॉन्ग टर्म मुनाफा (LTCG) होने पर ITR-1 अमान्य हो जाता था। लेकिन अब नए नियम के तहत, यदि आपको ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो भी आप आसानी से ITR-1 फॉर्म चुन सकते हैं।

दो घरों के मालिकों के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी

दो घरों के मालिकों के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी 4 / 6

इससे पहले केवल एक मकान के मालिक ही ITR-1 भर सकते थे। अब यदि आपके पास दो घर हैं (उदाहरण के लिए- एक आपके होमटाउन में और दूसरा उस शहर में जहां आप नौकरी करते हैं), तब भी आप इस साल ITR-1 फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह योग्य हैं।

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लेकिन सावधान! ये लोग अभी भी नहीं भर पाएंगे ITR-1

लेकिन सावधान! ये लोग अभी भी नहीं भर पाएंगे ITR-15 / 6

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपने सालभर के अंदर शेयर बेचकर शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट (STCG) कमाया है, आपका लॉन्ग-टर्म मुनाफा ₹1.25 लाख से ज्यादा है, या आप शेयर बाजार का घाटा (Loss) अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको अभी भी ITR-2 ही भरना होगा।

इन शर्तों को भी ध्यान में रखना है जरूरी

इन शर्तों को भी ध्यान में रखना है जरूरी6 / 6

यदि आपकी कुल सालाना आय ₹50 लाख से अधिक है, या आपने जमीन, मकान या सोना बेचकर कैपिटल गेन कमाया है, या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो आपके लिए ITR-1 का रास्ता बंद है। ऐसे सभी मामलों में आपको ITR-2 या अन्य लागू फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा।

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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