Uttarakhand UCC Bill And Live In Relationship: एक समय ऐसा था कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे को पसंद करने के बाद भी मिलना तो दूर बात तक नहीं करते थे। फैमिली वाले शादी तो फिक्स कर देते थे, लेकिन लाइफटाइम के लिए घर वालों की पसंद के पार्टनर के साथ बितता था, लेकिन अब समय और जमाना दोनों ही बदल चुके हैं। आजकल ज्यादातर लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं।
इसका साफ मतलब है शादी से पहले एक-दूसरे के साथ रहना, लेकिन इसमें फर्क बस इतना है कि लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और अगर कोई अच्छा लगता है, तो लाइफ साथ में स्पेंड करते हैं या एक-दूसरे का साथ पसंद नहीं आता है, तो अलग-अलग हो जाते हैं। बात यहां लिव इन रिलेशनशिप के नियमों के बारे में हो रही है, जिसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती है, इसके कारण उन्हें बाद में परेशानियां आती हैं, तो आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं-
रजिस्ट्रेशन जरूरी है
इस कानून के बनने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों पर नियम-कानून एक समान होंगे। नए कानून में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स से होने वाले बेबी को भी संपत्ति पर पूरा अधिकार दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद पुरुष अपनी महिला पार्टनर को धोखा नहीं दे सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है, तो महिला अपने पार्टनर से मुआवजे की मांग अदालत में पेश कर सकती है।
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बिल में क्या है प्रावधान
नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप से हुए बच्चे को जायज माना गया है। इसके अलावा पुरुषों को बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी होगी और अपनी जायदाद में से भी समान अधिकार देना होगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें नया कानून लागू होगा।
विधानसभा में ऐतिहासिक "समान नागरिक संहिता विधेयक" पेश किया। #UCCInUttarakhand pic.twitter.com/uJS1abmeo7
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) February 6, 2024
लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जरूरी बातें
- शादीशुदा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है।
- लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रार प्रार्थी की जांच करेंगे।
- रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन से पहले लिव इन कपल्स को बुलाने या पूछताछ करने का भी हक रहेगा।
- लिव इन के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 30 दिन में पूरा होगा।
- लिव इन खत्म होने की सूचना भी रजिस्ट्रार को देना कंपलसरी है।
- अगर आप लिव इन में नहीं रहना चाहते हैं, तो इसकी सूचना अपने पार्टनर को भी देनी होगी।
- जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें थाने में भी जानकारी देनी होगी।
- अगर आप रजिस्ट्रेशन एक महीने के अंदर नहीं करा पाते हैं, तो आपको 3 महीने की जेल और 10 हजार का जुर्माना लग जा सकता है।
- लिव इन रिलेशनशिप में कोई झूठी इंर्फोमेशन देता है, तो 3 महीने की जेल और 25 हजार का जुर्माना हो सकता है।