Husband Alimony Rights After Divorce: इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें तेज हैं। इसी के साथ चहल द्वारा धनश्री को 60 करोड़ रुपये एलिमनी देने की चर्चा भी हुई, लेकिन कोरियोग्राफर धनश्री के वकील और परिवार ने बॉम्बे टाइम्स से बात कर इसे सिरे से खारिज कर दिया। आज हम तलाक और उससे जुड़ी धारणाओं के बारे में बात करने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं की क्या महिलाओं को ही पुरुष द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है, या पुरुषों के लिए भी ये नियम लागू होता है। चलिए फिर देर किस बात की जान लेते हैं तलाक से जुड़े कुछ खास नियम जो पुरुषों को पता होने चाहिए।
क्या सिर्फ महिलाएं ही तलाक के लिए अपील कर सकती हैं
देखा गया है कि अधिकतर तलाक के लिए याचिका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास ये अधिकार है। हमने इस धारणा की सच्चाई जानने के लिए तीस हजारी कोर्ट के एडवोकेट दीपक रिखाड़ी से बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि पुरुष भी आम सहमति के बगैर हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13 (1) के तहत तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस धारा के तहत पुरुषों के पास डिसर्शन जिसका अर्थ है पत्नी का छोड़ दिया जाना, पत्नी का मानसिक रूप से कमजोर होना, उत्पीड़न, एडल्टरी (विवाह से बाहर रिश्ता बनाना) आदि हैं जिसके तहत वो डिवॉर्स याचिका दाखिल कर सकता है।
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क्या पति को भी मिल सकता है गुजारा भत्ता?
लोगों में धारणा बनी हुई है कि तलाक के बाद पुरुष ही महिला को गुजारा भत्ता देता है। सिर्फ पत्नी को ही एलिमनी लेने का अधिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धारणा एक दम गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कानून में आदमी भी औरत से गुजारा-भत्ता लेने की मांग कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 के तहत यदि पति आर्थिक रूप से पत्नी से कमजोर है तो वो भत्ता लेने का अधिकारी है।
संपत्ति के मामले में क्या हैं पुरुषों के अधिकार
तलाक के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा होता है संपत्ति में अधिकार। इसके तहत अगर पुरुष और महिला की संयुक्त संपत्ति है तो उसमें दोनों का अधिकार होता है। वहीं अगर पत्नी की संपत्ति है तो उसमें पति अपना अधिकार नहीं मांग सकता। अगर किसी को भी इस बारे में कन्फ्यूजन हो तो वो अब क्लियर हो गया होगा।
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