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UP में ‘बिजली बिल राहत योजना की घोषणा, उपभोक्ताओं को मिलेगा ब्याज माफी और छूट का लाभ

Lucknow News: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू तथा छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की शुरुआत की है. यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक संचालित होगी.

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सीएम योगी आदित्यनाथ

Lucknow News: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घरेलू तथा छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की शुरुआत की है. यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक संचालित होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि किसी भी उपभोक्ता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और हर परिवार को सुगम विद्युत सेवा मिले. पॉवर कॉर्पोरेशन ने इसी भावना के अनुरूप व्यापक राहत पैकेज तैयार किया है.

पहली बार 100% ब्याज माफी और मूलधन पर 25% तक छूट

योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता (02 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (01 किलोवाट तक) को उनके लंबित बिजली बकाया में विशेष छूट दी जाएगी. उपभोक्ता पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25% तक की भारी छूट प्राप्त कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त, छोटे-छोटे बकायों के निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं को आसान मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी. जिससे वे बिना किसी दबाव के देय राशि का समायोजन कर सकें. सिस्टम में त्रुटियों या तकनीकी कारणों से बढ़े हुए बिलों का निस्तारण भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऐसे बिलों को कॉर्पोरेशन के तकनीकी सिस्टम द्वारा औसत खपत के आधार पर स्वत ही कम किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को बिल संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

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2000 रुपये में करा सकते है पंजीकरण

इसके साथ ही, बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत एवं समझौते का अवसर उपलब्ध रहेगा. जिससे लंबित मुकदमों के समाधान में तेजी आएगी. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता www.uppcl.org, UPPCL Consumer App, विभागीय कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये है. जिसे उपभोक्ता के बिल में ही समायोजित कर दिया जाएगा. पावर कॉर्पोरेशन ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सीमित अवधि की योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और अधिकतम आर्थिक राहत प्राप्त करें. अधिक जानकारी या सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.

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