Truck Drivers Protest: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट-एंड-रन मामलों को लेकर एक कानून लाया जा रहा है। इस कानून के तहत हिट-एंड-रन मामलों में जेल की सजा को बढ़ा दिया गया है। अब इस कानून का देश के ट्रक ड्राइवर कड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से इस कानून को वापस लेने की अपील भी की है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ट्रक ड्राइवर के साथ अब बस ऑपरेटर और ऑटो चलाने वालों ने भी इस नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
#DebBiz #breakingnews #TruckersProtest #HitAndRunCase #jailterm #roadaccident
---विज्ञापन---Truckers Protest New Law That Increases Jail Term For Road Accidents pic.twitter.com/Yqf8PNSqQX
— Debasish Gharai (@DebasishGharai) January 1, 2024
---विज्ञापन---
नया कानून वापस लो: ट्रक ड्राइवर
हरियाणा के जींद में सोमवार को सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए। साथ ही ऑटो चलाने वालों ने भी इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि नए कानून की वजह से सभी ड्राइवरों के दिल में उनके काम को लेकर डर पैदा हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई नया आदमी इस फील्ड में नौकरी नहीं करेगा।
यह भी पढ़ें: 6 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या, कातिल निकला 13 साल का बच्चा
नए कानून रद्द करने की मांग
ट्रक ड्राइवरों के अलावा ट्रांसपोर्टरों को भी इस नए कानून को लेकर शिकायतें हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। रही बात घायलों को छोड़कर भागने की तो हादसे के बाद ड्राइवरों को डर रहता है कि अगर वह घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। भीड़ उनकी पिटाई कर देगी। इसलिए वह इस नए कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
क्या है नए कानून में?
बता दें कि नए कानून के तहत अगर हादसे के बाद कोई भी ड्राइवर भाग जाता है और हादसे की सूचना नहीं देता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए नए कानून के विरोध में पूरे देश के ट्रक ड्राइवर आ गए हैं। बीते दिन पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में NH-2 को ट्रक चालकों ने अवरुद्ध कर दिया था।