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हरियाणा खेल मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने किए चौंकाने वाले खुलासे, यहां जानें क्या कहा

चंड़ीगढ़: हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ित महिला ने मीडिया में बयान दिया है। रविवार को महिला कोच ने अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इसके बाद उसने कहा, उन्होंने (संदीप सिंह) मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैंने उन्हें नजरअंदाज करने की […]

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चंड़ीगढ़: हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़ित महिला ने मीडिया में बयान दिया है। रविवार को महिला कोच ने अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इसके बाद उसने कहा, उन्होंने (संदीप सिंह) मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैंने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की लेकिन वह लगातार मुझे परेशान करते रहे। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी।

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महिला कोच ने कहा, “मैं भी एक खिलाड़ी हूं, सोचिए कि फरवरी से अब तक इस व्यक्ति के इस तरह के बुरे व्यवहार को मुझे कितना धैर्य से सहना पड़ा। उन्होंने कहा, “जितना हो सकता था मैंने कोशिश की। लेकिन मंत्री ने आधिकारिक तौर पर ऐसा माहौल बनाया कि एक लड़की उनके पास अपने आप आ जाती है।”

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धैर्य टूटने के बाद जनता के सामने आई

महिला ने दोहराया कि उसके धैर्य के टूटने के बाद ही वह जनता के सामने आई है। अन्य पीड़ितों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही वह इस्तीफा देंगे और सलाखों के पीछे होंगे, वे लोग निश्चित रूप से आगे आएंगे।” उन्होंने मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, “सभी को पता होना चाहिए कि एक ओलंपिक स्तर के एथलीट ने दूसरे राष्ट्रीय स्तर के एथलीट के साथ कैसा व्यवहार किया।”

संदीप सिंह ने रखा अपना पक्ष 

उधर, इस बारे में संदीप सिंह ने कहा कि ‘आप सबको पता है कि मेरी छवि खराब करने के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया है। एक जूनियर कोच ने झूठे आरोप लगाए हैं। मैं चाहता हूं कि झूठे आरोपों की जांच हो। दूध का दूध पानी का पानी होने के बाद मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे।

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इन धाराओं में एफआईआर दर्ज

उधर, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, ‘मैंने उनकी (महिला कोच) शिकायत सुनी। मैं इस मामले में सीएम से बात करूंगा। हम न्याय सुनिश्चित करेंगे।’वहीं, महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के खेल मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

 

First published on: Jan 01, 2023 07:04 PM

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About the Author

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

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