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देश

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए ‘सुप्रीम’ फैसला, सभी को मिलेगी पूरी पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और खुशखबरी देने वाला फैसला सुनाया है। अब देश के सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को उनकी सेवा की तारीख चाहे जो भी हो, पूरी पेंशन मिलेगी। यह फैसला न्यायपालिका में समानता और सम्मान को मजबूत करेगा।

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Edited By : Ashutosh Ojha Updated: May 19, 2025 14:00
Supreme Court | Patanjali | IMA
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को अब पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा, चाहे उन्होंने सेवा में प्रवेश किसी भी तारीख को किया हो। यह फैसला सभी रिटायर्ड न्यायाधीशों के लिए राहत लेकर आया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सेवा में प्रवेश की तारीख के आधार पर पेंशन में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

संविधान का हवाला देकर भेदभाव को बताया गलत

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि अगर पेंशन के लाभ में किसी भी तरह का भेदभाव किया गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 14 हर नागरिक को कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायाधीशों के साथ भेदभाव करना न केवल गलत है, बल्कि यह संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

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एडिशनल और स्थायी जजों में अब कोई फर्क नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के एडिशनल जजों को भी पूर्ण पेंशन का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन के मामले में अतिरिक्त और स्थायी जजों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। दोनों तरह के जजों ने न्यायपालिका की सेवा की है और उन्हें समान लाभ मिलना चाहिए। इससे पहले कुछ मामलों में अतिरिक्त जजों को पूरी पेंशन नहीं दी जा रही थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

सैकड़ों रिटायर्ड जजों को मिलेगा फायदा

इस फैसले का असर देशभर के सैकड़ों रिटायर्ड जजों पर पड़ेगा, जो अब तक अधूरी पेंशन पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से न्यायपालिका के भीतर समानता स्थापित होगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को बिना किसी भेदभाव के पूरी पेंशन दी जाए।

First published on: May 19, 2025 12:59 PM

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