Bisexual Relation Ban Crime In Countries: सुप्रीम कोर्ट ने देश में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 5 जजों की पीठ ने 3-2 से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 18 समलैंगिक जोड़ों ने समलैंगिक विवाह और इस रिलेशनशिप के सोशल स्टेटस को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि समलैंगिक शादी को कानूनी रूप से मान्यता देना सरकार, संसद और विधानसभाओं का काम है। भारत में भी काफी लोग समलैंगिकता को वैध करार देने की मांग करते रहे हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग इसके विरोध में भी आवाज उठाता रहा है।
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34 देशों में मान्य, 22 में कानून, 6 देशों में क्राइम
लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि दुनियाभर के 34 देशों में समलैंगिक रिश्ता मान्य है। 22 देशों में इसके लिए कानून बना है। हम आपको उन 6 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां समलैंगिक होने यानी सेम सेक्स के साथ यौन संबंध बनाने पर मौत की सजा का प्रावधान है। यहां अगर पुरुष का पुरुष से और स्त्री का स्त्री से संबंध है तो उन्हें मौत की सजा दी जाती है। यह 6 देश हैं- सउदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), सूडान और युगांडा। और भी कई देशों में भी समलैंगिकता को अपराध माना जाता है। सजा का प्रावधान भी है। इन देशों में समलैंगिकता की वजह से HIV/एड्स होने पर भी सख्त कार्रवाई होती है।
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सऊदी अरब में समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है और पकड़े जाने पर कोड़ों से मारा जाता है। हालांकि यहां पहली बार समलैंगिक रिश्ते में पकड़े जाने पर मौत की सजा नहीं दी जाती है, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर मौत की सजा दी जा सकती है। यहां पुरुषों के लिए यह कानून ज्यादा कठोर है। समलैंगिकता को इस देश में अडल्टरी यानी व्यभिचार की तरह माना जाता है।
ईरान में भी समलैंगिक संबंध बनाना कानूनन अपराध है। यहां इसके लिए कड़े कानून का प्रावधान है। ईरान में अगर पुरुष-पुरुष आपस में या महिला-महिला आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं या सेक्स करते हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जाती है।
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अफगानिस्तान में समलैंगिक संबंध बनाने पर सख्त सजा देने का प्रावधान है। तालिबान के सत्ता संभालने के बाद यह और भी कठोर हो गया है। यहां समलैंगिक संबंध बनाने पर बीच चौराहे पर मौत की सजा दी जाती है।
संयुक्त अरब अमीरात में भी समलैंगिकता पर बैन है और इसे कानूनन अपराध माना जाता है। यहां इस अपराध को करने पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा दी जाती है। जुर्माना भी लगाया जाता है।
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अफ्रीकी देश युगांडा में भी समलैंगिकता पर प्रतिबंध है। यहां की संसद ने इसे लेकर कुछ दिन पहले ही विधेयक पास किया था। इसके तहत समलैंगिक संबंधों का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। यहां का कानून सबसे ज्यादा सख्त है।
अफ्रीकी देश सूडान में भी समलैंगिकता बैन है। यहां भी इसे अपराध माना जाता है और दोषी पाए जाने पर मौत की सजा दी जाती है। यहां पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर जेल की सजा होती है।