Mumbai News: बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। 2006 में अभिनेत्री राखी सावंत को जबरन किस करने के मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यह मामला जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ में चल रहा था।
केस में राखी सावंत के वकील ने एक हलफनामा पेश किया। जिसमें बताया गया कि मीका सिंह और उनके मुवक्किल ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया है। इसके बाद खंडपीठ ने दायर एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज कर दिया।
Bombay High Court quashes an FIR of molestation by Rakhi Sawant, against singer Mika Singh in June 2006, after Singh allegedly kissed her forcefully. The HC quashed the FIR after it was informed that Singh and Sawant have amicably settled the matter. High Court ordered quashing… pic.twitter.com/EFpgbPN5Sv
— ANI (@ANI) June 15, 2023
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11 जून 2006 को दर्ज हुआ था केस
सिंगर मीका सिंह ने 2006 में अपने बर्थडे पर पार्टी दी थी। पार्टी में मीका सिंह ने अचानक राखी सावंत को किस कर लिया था। 11 जून को राखी सावंत ने मीका सिंह के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। सिंह पर आईपीसी की धारा 354 (छेड़छाड़) एवं 323 (हमला) लगी थीं। मीका सिंह ने इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उससे प्राथमिकी और आरोपपत्र खारिज करने का अनुरोध किया था।
हाईकोर्ट ने राखी सावंत के हलफनामे पर गौर किया। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने और सिंह ने सद्भावपूर्ण तरीके से अपने सारे मतभेद सुलझा लिये हैं और उन्हें अहसास हो गया है कि समूचा विवाद उनकी गलतफहमी के कारण पैदा हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी एवं आरोपपत्र को खारिज कर दिया।
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