जोशीमठ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, संयुक्त समिति गठित करने की मांग
Edited By Gyanendra Sharma

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नई दिल्ली: जोशीमठ मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च संयुक्त समिति का गठन किया जाए और सभी संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि प्रभावितों के लिए इस पर तुरंत गौर करें।
याचिकाकर्ता रोहित रोहित डांडरियाल जो पेशे से वकील है ने कहा कि जोशीमठ, उत्तराखंड शहर में पिछले वर्षों में की गई निर्माण गतिविधि ने वर्तमान परिदृश्य में एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, इन गतिविधियों से उत्तरदाताओं ने निवासियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया।
दलील में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना है और नागरिकों को आधुनिक रहने योग्य रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। भारत संघ के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लोगों की दुर्दशा का संज्ञान लेना और नागरिकों को एक सम्मानित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान देना उचित है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आने वाले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। उत्तराखंड में जोशीमठ का पहाड़ी शहर पिछले कुछ दिनों में बाधित हो गया है क्योंकि निवासियों ने अपने घरों में विकसित हुई दरारों के लिए कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। 6,000 फीट की ऊंचाई पर चमोली की शांत पहाड़ियों में बसे पवित्र शहर का अस्तिव खतरे में है। घरों में दरार आ गई है। लोग हर दिन डर के साथ गुजार रहे हैं।
जोशीमठ में आई आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया। कल धामी ने खुद जोशीमठ का दौरा किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आपदा में प्रभावित लोगों को फिलहाल तो सरकारी दफ्तरों में ठहराया गया है। लेकिन यह तात्कालिक व्यवस्था है।
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