Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana: आर्थिक तैर पर कमजोर लोगों के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी लॉन्च की गई है, जिसके तहत पेंशन दी जाएगी। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना (Voluntary and Contributory Pension Scheme) है। इस योजना में 18 से 40 साल तक के लोग हिस्सा ले सकते हैं। जिनको एक समय के बाद 3 हजार रुपये तक की पेंशन मिलेगी। जानिए इसका लाभ लेने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं? कौन लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे?
क्या है PM-SYM योजना?
इस योजना में 18 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई असंगठित कर्मचारी (Unorganized Worker) इस योजना का सदस्य बनता है और 60 साल की उम्र तक पैसे जमा करता है, तो उसे 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं, उसकी मृत्यु के बाद, पति या पत्नी को पेंशन का 50 फीसदी मिलेगा। इसके अलावा, इस योजना में नामांकन की सुविधा भी मिल जाएगी। लाभार्थी योजना के तहत किसी का भी नाम जुड़वा सकता है।
ये भी पढ़ें: DA Hike: एक करोड़ कर्मचारियों को होली का तोहफा! सरकार बढ़ाने वाली है सैलरी
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस योजना में शामिल होने वाले रेहड़ी-पटरी वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, कृषि कामगार, निर्माण कामगार, बीड़ी कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार लोग होंगे। इन लोगों की मासिक आय 15,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा, वो कर्मचारी जो NPS, ESIP और EPFO में शामिल नहीं हैं वह भी इस योजना में शामिल रहेंगे। 18 साल की उम्र से 55 रुपये जमा करने से शुरुआत की जा सकती है।
किन डॉक्यूमेंटेस की जरूरत
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और स्व-प्रमाणित फॉर्म देना होगा। जिसमें ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति फॉर्म भी लिया जाएगा। पैसे जमा करने के लिए ऑटो-डेबिट के जरिए हर महीने किस्त कट जाया करेगी। हालांकि, इसमें तिमाही, छमाही और सालाना योगदान का भी प्रावधान दिया जाएगा। पहली किस्त कॉमन सर्विस सेंटर पर नकद जमा करनी होगी।
ये भी पढ़ें: Kisan Credit Card का लाभ कैसे उठाएं लोग? जानें कैसे करें अप्लाई?