नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आगामी त्योहारों और NEET PG परीक्षा को देखते हुए 4 सितंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के देर रात उपयोग पर सख्त पाबंदी रहेगी. गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी त्योहारों और NEET PG प्रवेश परीक्षा के मद्देनजर जिले में 13 दिनों के लिए कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है. 23 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी.
अपर पुलिस उपायुक्त शैव्या गोयल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना प्रशासनिक अनुमति के 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, विरोध प्रदर्शन या धरने के लिए पहले पुलिस की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
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त्योहारों और लाउडस्पीकर को लेकर सख्त नियम
आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और ईद-ए-मिलाद जैसे बड़े पर्व हैं. इसे देखते हुए प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जैसे धार्मिक स्थलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ध्वनि परिसर के भीतर और निर्धारित डेसिबल सीमा में ही रहे. सार्वजनिक रास्तों पर बिना अनुमति पूजा, प्रार्थना या धार्मिक आयोजनों की मनाही होगी. साथ ही लाठी-डंडे, तलवार, चाकू या त्रिशूल जैसे धारदार व खतरनाक हथियारों के खुले प्रदर्शन पर भी रोक है.
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NEET PG परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष दिशा-निर्देश
30 अगस्त को होने वाली NEET PG 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही परीक्षा से एक दिन पहले और परीक्षा के दिन केंद्रों के आसपास संचालित होने वाली सभी फोटोकॉपी (ज़ेरॉक्स) की दुकानें बंद रखी जाएंगी. पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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