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‘संबंध नहीं बनाती बीवी…’, शख्स ने जांच की लगाई गुहार, कोर्ट ने किया ‘वर्जिनिटी टेस्ट’ से मना

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी महिला के 'हाइमन' से यह तय नहीं किया जा सकता कि उस महिला ने कभी यौन संबंध बनाए हैं या नहीं.

Author Edited By : Arif Khan
Updated: Jan 28, 2026 18:51
याचिका में, पति ने क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक मांगी है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के मेडिकल जांच की मांग की थी ताकि यह साबित किया जा सके कि उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया था.

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 21 जनवरी के अपने आदेश में जस्टिस विवेक जैन ने अपील खारिज कर दी. और कहा कि मेडिकल जांच की उस याचिका में कुछ और नहीं बल्कि पत्नी के ‘वर्जिनिटी टेस्ट’ की मांग थी, जिसे अलग शब्दों में कहा गया है.

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कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी महिला के ‘हाइमन’ से यह तय नहीं किया जा सकता कि उस महिला ने कभी यौन संबंध बनाए हैं या नहीं.

कोर्ट ने कहा, ‘हालिया न्यायिक रुख महिलाओं के वर्जिनिटी टेस्ट के सख्त खिलाफ है. मेडिकल रूप से भी यह साबित है कि कई मामलों में यौन संबंध के बाद भी हाइमन बरकरार रह सकता है. वहीं किसी अन्य शारीरिक गतिविधि के कारण यौन संबंध के बिना भी हाइमन टूट सकता है. इसलिए, हाइमन होना या नहीं होने से यह तय नहीं हो सकता कि उसने यौन संबंध बनाए हैं या नहीं.’

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याचिका में, पति ने क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक मांगी है. पति ने तर्क दिया है कि उसके साथ यौन संबंध बनाने से पत्नी का इनकार ‘क्रूरता’ के समान है. वहीं, पत्नी ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और पति पर अप्राकृतिक यौन संबंध का भी आरोप लगाया है.

First published on: Jan 28, 2026 06:51 PM

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