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Morbi Bridge: ओरेवा कंपनी को मृतकों के परिजनों को देने होंगे 10-10 लाख रुपये, गुजरात हाई कोर्ट का आदेश

Morbi Bridge: गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। वहीं घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। मोरबी शहर में मच्छु नदी पर बना पुलिस बीते साल तीस अक्तूबर […]

Edited By : Gyanendra Sharma | Updated: Mar 9, 2024 22:38
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Morbi Bridge: गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। वहीं घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

मोरबी शहर में मच्छु नदी पर बना पुलिस बीते साल तीस अक्तूबर को ढह गया था। इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 56 अन्य घायल हो गए थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि हादसे से 5 दिन पहले ही 7 महीने की मरम्मत के बाद ब्रिज को खोला गया था। ब्रिज खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था।य़ इस ब्रिज के रखरखाव का ठेका ओरेवा कंपनी के पास ही था।

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अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) ने पिछले साल त्रासदी के बाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम मुआवजे का आश्वासन दिया था।

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Written By

Gyanendra Sharma

Edited By

rahul solanki

Edited By

Manish Shukla

First published on: Feb 22, 2023 02:11 PM

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