Kerala court Jailed Man 106 Years: केरल में एक शख्स को 106 साल की सजा सुनाई है। उसे 15 साल की मानसिक रूप से विकलांग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसे प्रेग्नेंट करने में दोषी पाया गया है। केरल की देवीकुलम फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश सिराजुद्दीन पीए ने सोमवार को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 44 वर्षीय दोषी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है।
60000 का जुर्माना भी लगाया
सभी धाराओं में मिलाकर कुल 106 साल की सजा बनती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सभी धाराओं में सजा एक साथ चलेगी और दोषी को दी गई जेल की अधिकतम सजा 22 साल है। ऐसे में वह जेल में 22 साल ही काटेगा। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर दोषी जुर्माने की रकम नहीं देता है तो उसे एडिशन 22 महीने जेल में काटने होंगे।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार यह मामला 2022 में सामने आया था। दोषी और पीड़िता की मां आदिमाली इलाके में स्थित एक होटल में साथ काम करते थे। दोषी पीड़िता के घर में ही किराए पर रहता था। जब कभी पीड़िता की मां और परिवार के अन्य लोग बाहर जाते वह किशोरी के साथ दुष्कर्म करता। एक दिन किशोरी की तबीयत खराब हो गई, उसने पेट में दर्द की शिकायत की।
अस्पताल में पता चला दुष्कर्म हुआ है
परिजन किशोरी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसके प्रेग्नेंट होने का खुलासा किया। पूछताछ में किशोरी ने आपबीती अपनी मां को बताई। पुलिस के अनुसार दोषी पीड़िता को डराता-धमाकता था और किसी को इस बारे में सचूना देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। मामले में डीएनए टेस्ट से दोषी के बारे में पता चला था।