Karnataka Education Minister gave clarification No ban on hijab during exam: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने कुछ दिन पहले कहा था कि परीक्षा हॉल में सिर, मुंह या कान को ढकने वाला कोई भी परिधान या टोपी पहनने की अनुमति नहीं होगी। जिसके बाद दावा किया गया था कि परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने पर प्रतिबंध होगा। अब इस मामले में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि बोर्ड और निगमों के लिए भर्ती परीक्षाओं के दौरान हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड के पीछे का विचार नकल को रोकना था और किसी भी स्थिति में हिजाब से मुंह नहीं ढकता है, इसलिए ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए नियमों की गलत व्याख्या की जा रही है।
परीक्षा केंद्रों पर एक घंटे पहले पहुंचना होगा
हालांकि, केईए के ड्रेस कोड को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित विभिन्न समूहों और राजनेताओं ने आलोचना की थी। अब इसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि ड्रेस कोड के पीछे का विचार नकल को रोकना था और किसी भी स्थिति में हिजाब से मुंह नहीं ढकता है, इसलिए ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए नियमों की गलत व्याख्या की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हिजाब पहनने वाली महिला उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर एक घंटे पहले पहुंचना होगा और उचित जांच से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि हम इस बार से अधिक मेटल डिटेक्टर लाएंगे।
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बता दें कि केईए की ओर से राज्य भर में 18 और 19 नवंबर को विभिन्न बोर्डों और निगमों की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। केईए ने बीते दिनों कहा था कि परीक्षा हॉल में सिर, मुंह या कान को ढकने वाला कोई भी परिधान या टोपी पहनने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि यह ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करके परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के प्रयास का हिस्सा है।
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