कर्नाटक में भर्ती परीक्षाओं में सिर ढकने पर प्रतिबंध, मंगलसूत्र-बिछ‍िया पहनने की छूट

Karnataka Examination Authority New Rule: KEA ने महिलाओं को परीक्षा कक्ष में मंगलसूत्र और बिछिया पहनने की अनुमति दे दी है, जबकि अन्य आभूषणों पर रोक लगा दिया है।

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Karnataka Examination Authority New Rule: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने धांधली से बचने के लिए विभिन्न बोर्डों और कॉर्पोरेशन की भर्ती परीक्षाओं के दौरान परीक्षा हॉल में सभी तरह से सिर ढकने पर रोक लगा दिया है। हालांकि, परीक्षा निकाय ने दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बाद मंगलसूत्र और पैर की अंगुलियों में बिछिया को पहनने की अनुमति दे दी है।

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मंगलसूत्र और बिछिया पहनने की अनुमति

बता दें कि इससे पहले 6 नवंबर को, कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाली एक महिला को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले अपना ‘मंगलसूत्र’ उतारने के लिए कहा गया था, जिसका हिंदुत्व समूहों के विरोध के बाद, KEA ने अब महिलाओं को परीक्षा कक्ष में मंगलसूत्र और बिछिया पहनने की अनुमति दे दी है, जबकि अन्य आभूषणों पर रोक लगा दिया है। बता दें कि यह घोषणा प्रदेश भर में 18 और 19 नवंबर को होने वाली विभिन्न बोर्डों और निगमों की बैठक से पहले की गई है।

सिर ढकने पर प्रतिबंध

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर में कर्नाटक सरकार ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हिजाब पहनने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने अभ्यर्थियों को हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्रों में आने की अनुमति दी थी। इस दौरान दक्षिणपंथी समूहों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हालांकि, इस दौरान कुछ छात्रों द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस के उपयोग की शिकायतों के बाद प्रदेश सरकार ने इस बार प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है।

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प्रदेश सरकार ने 11 नवंबर को राज्य सीआईडी ​​द्वारा उस घटना की जांच का आदेश दिया था, जिसमें कालाबुरागी और यादगीर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने कथित तौर पर अक्टूबर, 2023 में KEA द्वारा आयोजित परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया था। परीक्षा ड्रेस कोड के तहत लड़कियों को ऊंची एड़ी के जूते, जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगी है, जबकि पुरुषों को हाफ स्लीव शर्ट पहनने की अनुमति है, जिसे उन्होंने पैंट के साथ इन करके नहीं पहना हो।

 

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