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पैसे मिलने से नहीं किया इनकार… जज के घर कैश कांड पर DFS का बड़ा बयान

दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर चर्चा में हैं। वहीं अब दिल्ली फायर सर्विस के चीफ (DFS) अतुल गर्ग ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। उनका कहना है कि जज के घर पर कैश मिलने से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया।

Author Edited By : Sakshi Pandey Updated: Mar 22, 2025 12:29
judge yashwant verma cash issue DFS Atul Garg

दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर मिला कैश का मामला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया है। बीते दिन खबर सामने आई थी कि दिल्ली फ्रायर सर्विस के अधिकारी अतुल गर्ग ने जज के घर पर कैश मिलने से इनकार कर दिया है। हालांकि अब उन्होंने इस बात पर सफाई पेश की है। अतुल का कहना है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जज के घर कैश नहीं मिला है।

अतुल गर्ग ने क्या कहा?

बता दें कि कल यानी शुक्रवार को खबर सामने आई थी कि दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के चीफ अतुल गर्ग ने जज यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि अब उन्होंने इन खबरों से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि उन्होंने मीडिया में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

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पहले क्या था बयान?

मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए DFS अतुल गर्ग ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आग बुझाते समय जज के घर में कैश नहीं मिला है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस मामले में उनका नाम क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। फायर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जज के घर में लगी आग स्टोर रूम समेत कुछ सीमित जगहों तक ही फैली थी। इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं थी।

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DFS ने किया खंडन

इससे पहले कई खबरों में दावा किया जा रहा था कि जज के घर में कैश बरामद नहीं हुआ है। फायर विभाग के अधिकारी ने कैश न मिलने की बात कही थी। हालांकि अब DFS ने इन अफवाहों का सिरे से खंडन कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी। इस दौरान जस्टिस वर्मा घर में नहीं थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के बाद जब घर में एंट्री की तो वहां बड़ी संख्या में नोट बिखरे मिले थे। इस घटना से पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने फौरन कॉलेजियम की बैठक बुलाकर जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया।

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Edited By

Sakshi Pandey

First published on: Mar 22, 2025 12:14 PM

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