Hyderabad Ragging: मानवाधिकार आयोग ने रैगिंग मामले पर लिया संज्ञान, 19 लोगों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर

hyderabad ragging

hyderabad ragging

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC) ने हैदराबाद के शंकरपल्ली में एक कॉलेज के छात्रावास में रैगिंग मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी के सचिव को नोटिस जारी कर मामले के संबंध में रिपोर्ट भेजने को कहा है।

विज्ञापन

आईबीएस कॉलेज के हॉस्टल में BBA LLB के प्रथम वर्ष के छात्र के साथ 1 नवंबर को मारपीट कर उत्पीड़न किया गया। छात्रों के एक ग्रुप पर रैगिंग, बेरहमी से मारपीट और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस घटना के सामने आने के बाद आरोपी छात्रों के खिलाफ तेलंगाना निषेध अधिनियम, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है।

विज्ञापन

दस छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के नौ सदस्यों पर मामला दर्ज 

साइबराबाद पुलिस ने एफआईआर के बाद छात्रों, कॉलेज रजिस्ट्रार, प्रशासन के निदेशक और कॉलेज के प्रोफेसरों सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने दस छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के नौ सदस्यों को आरोपी बनाया है। वहीं आठ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो आारोपी फरार बताए जा रहे हैं।

विज्ञापन

घटना की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर प्रबंधन के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ तेलंगाना स्टेट प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि घटना 1 नवंबर की है, लेकिन पीड़िता ने इसकी सूचना 11 नवंबर को पुलिस को दी थी। घटना का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें छात्रों का एक ग्रुप धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करते नजर आ रहे हैं।

विज्ञापन

सात आरोपी एंटी रैगिंग स्क्वाड का हिस्सा

प्रबंधन के जिन नौ सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें रजिस्ट्रार, निदेशक प्रशासन, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, तीन एसोसिएट प्रोफेसर और कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के वार्डन शामिल हैं। जिन नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें से सात कॉलेज में एंटी रैगिंग स्क्वाड का हिस्सा थे। पीड़ित की शिकायत पर धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 450 (अपराध करने के लिए अतिचार), 506 (आपराधिक धमकी), धारा 34 (कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Pushpendra Sharma

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ