Hyderabad Ragging: मानवाधिकार आयोग ने रैगिंग मामले पर लिया संज्ञान, 19 लोगों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर
Edited By Pushpendra Sharma

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC) ने हैदराबाद के शंकरपल्ली में एक कॉलेज के छात्रावास में रैगिंग मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी के सचिव को नोटिस जारी कर मामले के संबंध में रिपोर्ट भेजने को कहा है।
आईबीएस कॉलेज के हॉस्टल में BBA LLB के प्रथम वर्ष के छात्र के साथ 1 नवंबर को मारपीट कर उत्पीड़न किया गया। छात्रों के एक ग्रुप पर रैगिंग, बेरहमी से मारपीट और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस घटना के सामने आने के बाद आरोपी छात्रों के खिलाफ तेलंगाना निषेध अधिनियम, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है।
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साइबराबाद पुलिस ने एफआईआर के बाद छात्रों, कॉलेज रजिस्ट्रार, प्रशासन के निदेशक और कॉलेज के प्रोफेसरों सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने दस छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के नौ सदस्यों को आरोपी बनाया है। वहीं आठ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो आारोपी फरार बताए जा रहे हैं।
National Human Rights Commission, NHRC has taken suo motu cognizance of reports that a 1st-year student of BBA LLB at IBS College hostel in Shankarpally, Hyderabad was ragged, brutally assaulted and compelled to raise religious slogans by a group of students on 1st November. pic.twitter.com/llpCqSxcJq
— ANI (@ANI) November 15, 2022
घटना की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर प्रबंधन के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ तेलंगाना स्टेट प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि घटना 1 नवंबर की है, लेकिन पीड़िता ने इसकी सूचना 11 नवंबर को पुलिस को दी थी। घटना का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें छात्रों का एक ग्रुप धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करते नजर आ रहे हैं।
प्रबंधन के जिन नौ सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें रजिस्ट्रार, निदेशक प्रशासन, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, तीन एसोसिएट प्रोफेसर और कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के वार्डन शामिल हैं। जिन नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें से सात कॉलेज में एंटी रैगिंग स्क्वाड का हिस्सा थे। पीड़ित की शिकायत पर धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 450 (अपराध करने के लिए अतिचार), 506 (आपराधिक धमकी), धारा 34 (कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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