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होम लोन ग्राहकों को RBI ने दी बड़ी राहत; 30 दिन में रजिस्ट्री नहीं लौटाई तो बैंक को देना होगा रोज इतना जुर्माना

RBI’s Big Relaxation To Home Loan Customers, नई दिल्ली: होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा बदलाव किया है। अब लोन चुकता हो जाने के बाद बैंक को आपकी प्रॉपर्टी के कागजात 30 दिन के भीतर लौटाने ही होंगे। देशभर के बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी करते […]

Edited By : Balraj Singh | Updated: Sep 13, 2023 15:42
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RBI’s Big Relaxation To Home Loan Customers, नई दिल्ली: होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा बदलाव किया है। अब लोन चुकता हो जाने के बाद बैंक को आपकी प्रॉपर्टी के कागजात 30 दिन के भीतर लौटाने ही होंगे। देशभर के बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि अगर बैंक 30 दिन के भीतर ग्राहकों को रजिस्ट्री नहीं लौटाता है तो इसके एवज में बैंक को 5 हजार रुपए का जुर्माना रोज देना पड़ेगा।

दरअसल, मौजूदा स्थिति में लोन पूरा हो जाने के बावजूद लोगों को इसके एवज में रखे गए कागजात वापस हासिल करने के लिए खूब धक्के खाने पड़ते हैं। बैंकों की कार्यप्रणाली ही कुछ ऐसी है। ऐसी बहुत सी शिकायतें मिल रही थी कि लोन चुकाने के बाद भी ग्राहकों को उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज आसानी से नहीं मिल रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संपत्ति के दस्तावेज लौटाने के नियम जारी कर बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया है। इस फैसले के बाद होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। RBI ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय क्षेत्र के तमाम बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुका दिया है, उनकी संपत्ति के दस्तावेज ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन के भीतर संबंधित ब्रांच में उपलब्ध होने ही चाहिए, जहां से लोन लिया गया है।

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अगर किसी होम लोन ग्राहक के संपत्ति दस्तावेज खो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बैंकों को जिम्मेदारी उठानी होगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में बैंकों को ग्राहकों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि दस्तावेज गुम होने की स्थिति में बैंकों को अगले 30 दिन के भीतर नए दस्तावेज तैयार करने होंगे और ग्राहकों को कर्ज वापस करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे प्रतिदिन 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

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Balraj Singh

First published on: Sep 13, 2023 03:42 PM

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