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New GST Rate: 22 सितंबर से कितना सस्ता होगा दूध, घी, मक्खन? नई रेट लिस्ट आई सामने

New GST Food Itmes Price: GST की नई दरें लागू होने के बाद खाने-पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं. आज 22 सितंबर 2025 से मदर डेयरी के फूड आइटम्स के नए रेट क्या होंगे, इसकी लिस्ट भी सामने आ गई है. दूध-घी समेत कई चीजों के दाम घटे हैं.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Sep 22, 2025 07:10
GST New Rate | Price List | Nirmala Sitharamn
GST की दरें अब सिर्फ 2 रह गई हैं।

Food Items New Price List: वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें आज 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को पहले नवरात्रि से लागू हो गई हैं. वहीं मदर डेयरी का दूध, घी, मक्खन समेत कई खाने-पीने की चीजों के दाम घट गए हैं और नए दामों की लिस्ट भी सामने आ गई है. जी हां, GST की नई दरें लागू होने से मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं.

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अब यह होगा चीजों का नया रेट

नई रेट लिस्ट के अनुसार, टेट्रा पैक दूध एक लीटर जो पहले 5 पर्सेंट GST के साथ 77 रुपये का मिलता था, वह अब 75 रुपये में मिलेगा. घी का टीन जो 750 रुपये का था, वह अब 720 रुपये में मिलेगा. पनीर 200 ग्राम 95 रुपये का था, लेकिन अब 92 रुपये का मिलेगा. चीज स्लाइस 200 ग्राम 170 रुपये का था, लेकिन अब 160 रुपये में मिलेगा.

400 ग्राम पनीर का पैकेट 180 रुपये का था, जो अब 174 रुपये में मिलेगा. मलाई पनीर का 200 ग्राम का पैक 100 रुपये का था, जो अब 97 रुपये का रह गया है. मदर डेयरी के टेट्रा पैक दूध का 450 ML का पैक पहले 33 रुपये का था, लेकिन अब 32 रुपये का मिलेगा. मिल्कशेक का 180 ML का पैक अब 30 की बजाय 28 रुपये में मिलेगा.

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2 से 3 रुपये तक घटाए दाम

बता दें कि GST की नई दरों का ऐलान होने के बाद मदर डेयरी ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए हर चीज का रेट 2 से 3 रुपये घटा दिया है, क्योंकि हर घर में इस्तेमाल की जाने वाली रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें अब 5 प्रतिशत GST के दायरे में आ गई हैं. इससे मदर डेयरी कंपनी के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बड़ा फायदा हुआ है.

क्योंकि कुछ चीजें 0 तो कुछ चीजें 5% GST के चलते सस्ती हो गई हैं. कंपनी इस बदलाव को मांग बढ़ने और बड़ा मुनाफा होने के तौर पर देख रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 सितंबर को GST की नई दरों की घोषणा की थी. अब GST की सिर्फ 2 दरें 5 और 12 प्रतिशत ही रह गई हैं, जो आगामी 22 सितंबर से लागू होने जा रही है.

First published on: Sep 16, 2025 01:32 PM

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