MEA Advisory For People Seeking Jobs Abroad : अगर आप भी विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ऐसे लोगों को सावधान रहने और केवल पंजीकृत एजेंट्स की सेवाएं लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा कि गैरपंजीकृत एजेंट्स की ओर से विदेश में काम ढूंढ रहे लोगों को ठगने के मामलों में भारी उछाल आया है। ये एजेंट फर्जी जॉब ऑफर देते हैं और इसके लिए पांच लाख रुपये तक की राशि वसूलते हैं।
इसे लेकर मंत्रालय की ओर से जारी एक एडवायजरी में कहा गया है कि ऐसे गैरपंजीकृत और अवैध एजेंट बिना विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लिए काम कर रहे हैं। ये अपनी लोकेशन और कॉन्टैक्ट के बारे में बेहद कम या जीरो जानकारी देते हैं। यह भी देखा गया है कि ऐसे कई अवैध एजेंट फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज समेत अन्य ऐसे माध्यमों के जरिए ऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को चूना लगा रहे हैं।
फीस के नाम पर वसूलते हैं 2 से 5 लाख रुपये
एडवायजरी के अनुसार ऐसे एजेंट मुख्य रूप से केवल व्हाट्सएप के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। इससे उनकी लोकेशन, कॉल करने वाले की पहचान और जॉब ऑफर की सत्यता का पता करना मुश्किल हो जाता है। ये अवैध एजेंट लोगों को बेहद कठिन और जीवन पर संकट लाने वाली परिस्थितियों में काम करने के लिए ललचाते हैं। इसके लिए वह उनसे दो से पांच लाख रुपये तक की फीस भी लेते हैं।
पंजीकृत एजेंट्स की सेवाओं का ही करें उपयोग
पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के देशों में काम के लिए रिक्रूटमेंट के मामले सामने आए हैं। एडवायजरी में सलाह दी गई है कि ऐसे एजेंट्स से बचने के लिए विदेश में काम की तलाश कर रहे लोग पंजीकृत रिक्रूटमेंट एजेंट्स की सुरक्षित और वैध सेवाओं का ही उपयोग करें। सभी पंजीकृत एजेंट्स को एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है जो उनके कार्यालयों और उनके विज्ञापनों पर मौजूद रहता है।