दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि की है। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से चलने वाली योजनाएओं में यह बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गरीबी अनुदान को दोगुना कर 4,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को, जिनके पास कोई नियमित आय नहीं है, आजीवन सहायता मिलेगी।
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दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से ग्रेजुएशन तक) या दो वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स करने वाली विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।
विवाह अनुदान को प्रति लाभार्थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। यह अनुदान पूर्व-सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए, इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न विवाहों के लिए लागू है।
बता दें कि संशोधित दरें 1 नवंबर से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होंगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रुपये होगा। इसका भुगतान एएफएफडीएफ से किया जाएगा। इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) का एक उपसमूह है।
इस निर्णय से गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा।
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