Driving Licence New Update: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी दौड़भाग भरा काम होता है। खासकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए लोगों को RTO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मगर परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान करने पर विचार कर रहा है। इसके बाद अस्थायी पते के आधार पर भी परमानेंट डीएल बनवाया जा सकेगा। यही नहीं, लोग दूसरे शहर में रहकर भी डीएल बनवा सकेंगे।
परिवहन विभाग की बड़ी पहल
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो परिवहन विभाग बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इससे आवेदकों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। डीएल के लिए अप्लाई करने वाले लोग किसी भी शहर में रहकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे और उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए RTO जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
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अभी क्या हैं नियम?
बता दें कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लर्नर लाइसेंस कहीं से भी बनवाया जा सकता है। फेसलेस सुविधा शुरू होने के बाद से आवेदनकर्ता किसी भी शहर से डीएल बनवा सकते हैं। उनके आधार कार्ड पर लिखे पते के अनुसार डीएल बन जाता है। हालांकि परमानेंट डीएल पर यह सुविधा मौजूद नहीं है। NIC के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मौजूद है। आवेदन के बाद फीस भी जमा हो जाती है। मगर जब आवेदनकर्ता डीएल लेने के लिए RTO ऑफिस पहुंचता है, तो उसे लौटा दिया जाता है। डीएल लेने के लिए भी आवेदनकर्ता को अपने असली पते वाले शहर के RTO ऑफिस जाना पड़ता है।
लोगों को नहीं होगी परेशानी
अस्थायी पते का आईडी कार्ड होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को परमानेंट डीएल नहीं मिल पाता है। ऐसे में लोगों की परेशानियों के मद्देनजर परिवहन विभाग ने इस बड़े बदलाव की योजना बनाई है। यह योजना कब और कैसे लागू की जाएगी? इस पर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
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