Wednesday, 24 April, 2024

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Cyrus Mistry Death: साइरस मिस्त्री की मौत में बड़ा खुलासा, कार चला रहीं अनाहिता पंडोले की लापरवाही से हुआ हादसा, हादसे से पहले बदली थी लेन

Cyrus Mistry Death: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत में महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक हादसे के समय कार चला रहीं डॉ अनाहिता पंडोले की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। दरअसल, पुलिस ने अनाहिता के पति डेरियस पंडोले का अस्पताल से […]

Edited By : Amit Kasana | Updated: Nov 5, 2022 19:01
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Cyrus Mistry
साइरस मिस्त्री

Cyrus Mistry Death: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत में महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक हादसे के समय कार चला रहीं डॉ अनाहिता पंडोले की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। दरअसल, पुलिस ने अनाहिता के पति डेरियस पंडोले का अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बयान लिया है।

 

अपने बयान में डेरियस ने बताया कि हादसे से कुछ क्षण पहले अनाहिता ने अपनी लेन बदली थी। अचानक लेन बदलने के बाद कार के सामने एक वाहन आ गया था। अनाहिता तब कार को कंट्रोल नहीं कर पाईं। पालघर एसपी बालासाहेब पाटिल के मुताबिक कासा पुलिस ने दुर्घटना के दौरान गाड़ी चला रही अनाहिता पंडोले के खिलाफ टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में धारा 304 (ए, गैर इरादतन हत्या का मामला किया ), 279, 336, 338 के तहत मामला दर्ज किया। पति डेरियस पंडोले का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने यह केस दर्ज किया है।

 

दो महीने चली जांच-पड़ताल 

बता दें 4 सितंबर को मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। यह हादसा इतना ज्यादा भयावह था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए थे। दो महीने चली जांच-पड़ताल के बाद पालघर पुलिस ने उनकी मौत की वजह का खुलासा कर दिया है। इस हादसे में अनाहिता और उसका पति भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। अनाहिता का अभी भी इलाज जारी है। इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया गया।

दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना

जानकारी के मुताबिक आईपीसी की धारा 304 (ए) में उपेक्षा द्वारा मृत्यु का जिम्मेदार होना, लापरवारी, उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य को करना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो आता है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सजा, या जुर्माने से और दोनों से कोई एक या दोनों लगाए जा सकते हैं।

First published on: Nov 05, 2022 05:44 PM

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