Tamil Nadu News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के माधवरम इलाके में एक दुकान को सील किया गया है। दुकान पर बोतलबंद मानव दूध की बिक्री की जा रही थी। दुकान मालिक ने प्रोटीन पाउडर बेचने का लाइसेंस ले रखा था, जिसकी आड़ में वह यह सब कर रहा था। 50 मिलीलीटर मानव दूध की बोतल के लिए 500 रुपये वसूलता था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया था कि माधवरम इलाके में एक दुकान पर मानव दूध बेचा जा रहा है। जिसके बाद दुकान पर रेड कर 50 मानव दूध की बोतलें जब्त की गई।
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सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। रेड में अधिकारियों को कुछ लोगों के नंबर मिले हैं। जिन्होंने यह दूध दान देने की बात कही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दुकान को सील करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। पहली बार चेन्नई में मानव दूध बेचे जाने का मामला सामने आया है। इससे पहले कर्नाटक में मानव दूध बेचे जाने की बात सामने आई थी। जिसके बाद वहां मानव दूध की बिक्री को बैन किया जा चुका है।
Women are not cattle, human milk should not be a business
FSSAI says it’s illegal to process or sell human milk
But companies continue to do it
What’s @fssaiindia doing about it?
What sort of regulator is it that allows its laws to be flouted openly? https://t.co/JSYwKRlsCb https://t.co/YKAqdqG8GX---विज्ञापन---— Rema Nagarajan (@RemaNagarajan) May 25, 2024
24 मई को जारी की गई थी एडवाइजरी
दुकान मालिक ने अधिकारियों को बिक्री को लेकर अजीब तर्क दिया। उसने कहा कि वह सेवा करने के उद्देश्य से माताओं का दूध खरीदकर बेचता था। वहीं, देश के खाद्य नियामक की ओर से भी 24 मई को एक एडवाइजरी जारी की गई थी। जिसमें मानव दूध की बिक्री को गैर कानूनी बताते हुए चेतावनी दी गई थी। एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने मामले में एफएसएस अधिनियम 2006 का हवाला दिया था। जिसमें मानव दूध खरीदने और बेचने पर दंड का प्रावधान है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अगर कहीं इस तरह का गैरकानूनी काम हो रहा है, तो उसे फौरन बंद करवाया जाए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।