मानहानि मामला: राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

Rahul Gandhi Modi surname case

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है। हाई कोर्ट ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से दी गई अंतरिम राहत 26 सितंबर तक बढ़ा दी है। राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज है। यह मामला बीजेपी एक नेता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘कमांडर इन थीफ’ कहने वाले बयान पर दायर किया गया था। राहुल गांधी ने एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है। वहीं न्यायमूर्ति एस.वी. की एकल पीठ कोतवाल ने नवंबर 2021 में दी गई अंतरिम राहत 26 सितंबर तक बढ़ा दी।

भाजपा नेता ने 5 साल पहले दर्ज कराई थी शिकायत

शिकायत 20 सितंबर, 2018 को भाजपा महाराष्ट्र राज्य समिति के सदस्य महेश श्रीमाल द्वारा दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि राफेल विमान सौदे के संबंध में जयपुर और फिर अमेठी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पार्टी के सदस्यों को बदनाम किया। इन अपमानजनक टिप्पणियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम की छवि को बदनाम किया है।

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‘चौकीदार चोर है’ के ट्वीट पर शिकायत 

शिकायतकर्ता ने 24 सितंबर, 2018 को राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट भी संलग्न किए। जिसमें लिखा था- भारत के कमांडर इन थीफ के बारे में दुखद सच्चाई। मोदी जी ने कहा था कि मैं देश का पीएम नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। आज देश के दिल में, एक नई आवाज उठ रही है, गली-गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि टिप्पणी और संबंधित समाचार विभिन्न समाचार चैनलों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए, जिससे गंभीर मानहानि हुई।

राहुल गांधी ने माफी मांगने से किया इनकार 

हालांकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा- माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। उन्होंने 2019 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपनी याचिका पर पूर्णेश मोदी के जवाब पर ये हलफनामा दाखिल किया।

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राहुल गांधी का तर्क- बदल सकती है ट्रायल की दिशा 

हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा है कि माफी मांगने से मामले में चल रहे ट्रायल की दिशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामला एक अपवाद है, जिसके मद्देनजर दोषसिद्धी पर रोक लगाई जाए। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। राहुल ने अपने हलफनामे में कहा कि मेरे खिलाफ पूर्णेश मोदी ने अहंकारी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इस मामले में माफी मांगने से इनकार करते हुए मामला कोर्ट पर छोड़ दिया है।

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लेखक के बारे में

Pushpendra Sharma

Pushpendra Sharma

पुष्पेन्द्र शर्मा न्यूज 24 वेबसाइट में 'डेस्क इंचार्ज' की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लगभग 17 वर्षों से मीडिया (प्रिंट, टीवी, वेब) में काम कर रहे हैं। मूलत: राजस्थान भरतपुर के निवासी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2008 में प्रिंट मीडिया Dainik Bhaskar से की थी। इसके बाद Rajasthan Patrika, Bhaskar.com और DNA Hindi (Zee Media) जैसे संस्थानों के लिए काम किया। News24 Website में न्यूज टीम को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स टीम का लीड कर चुके हैं। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश-विदेश, शिक्षा, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। साथ ही एडिटिंग का कार्य कर चुके हैं। न्यूज 24 पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।
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