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वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को राहत, ICICI Bank-Videocon लोन मामले में मिली अंतरिम जमानत

ICICI Bank-Videocon Loan Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन मामले में अंतरिम राहत दी है। CBI ने 26 दिसंबर 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। CBI ने दावा किया था कि धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद धूत ने अपने खिलाफ […]

Author Edited By : Om Pratap Updated: Jan 20, 2023 12:07
ICICI Bank-Videocon loan case

ICICI Bank-Videocon Loan Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन मामले में अंतरिम राहत दी है।

CBI ने 26 दिसंबर 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। CBI ने दावा किया था कि धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद धूत ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अंतरिम जमानत भी मांगी थी।

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क्या है पूरा मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 दिसंबर, 2022 को ICICI ऋण धोखाधड़ी मामले (ICICI Bank-Videocon Loan Case) में वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में CBI ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को भी गिरफ्तार किया था।

चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की मदद से कथित तौर पर ICICI बैंक को धोखा देने के मामले में धूत की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही थी। यह मामला बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को दिए गए ऋण में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं से संबंधित है।

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जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ICICI बैंक ने वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं मंजूर कीं।

First published on: Jan 20, 2023 12:05 PM

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