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अलर्ट! महंगा हुआ ATM से पैसे निकालना, आज से हो गए 8 बड़े बदलाव, जानें क्या होंगे नए नियम?

New Rules From 1 July 2025: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख आज से बदल गई है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने और डेबिट कार्ड से कैश निकालने का नियम भी बदला है। इनके अलावा आज से 8 नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका आज आदमी की जिंदगी से खास कनेक्शन है तो बदलावों को जानने के बाद ही रोजमर्रा के काम कीजिएगा।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Khushbu Goyal Updated: Jul 1, 2025 11:47
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1 जुलाई से नियम में बदलाव (Image Credit- News24)

New Rules 1 July 2025: आज एक जुलाई 2025 से गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। रेलवे का किराया बढ़ गया और ट्रेनों से जुड़े 3 नए नियम भी लागू हुए हैं। इसके अलावा भी आज से बहुत कुछ बदल गया है। आज से आधार और पैन कार्ड लिंकिंग का नियम बदला है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बदली है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नया नियम आ गया है। डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए भी आज से पैसे देने होंगे। एक और बैंक ने यह नियम लागू कर दिया है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने पर भी अब चार्ज लगेंगे। आज से दिल्ली में कैमरा टेक्नोलॉजी लागू हो गई है। कॉल मनी मार्केट का समय भी आज से बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि क्या-क्या बदलाव आज से हो गए हैं?

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पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य

आज एक जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस नियम को लागू किया है। इसलिए आज से पैन कार्ड के अप्लाई करेंगे तेा आधार कार्ड जरूरी होगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न होने से ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से बने पैन कार्ड से भी आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य है, इसलिए यूजर्स 31 दिसंबर तक दोनों को लिंक करा लें। अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है।

ATM से पैसा निकालने पर चार्ज लेगा ये बैंक

आज एक जुलाई से ICICI बैंक ने अपने ATM से पैसे निकालने पर चार्ज वसूलने का नियम लागू कर दिया है। बैंक के ही ATM से पैसे निकालने पर पहली 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, लेकिन उसके बाद कैश निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन 23 रुपये देंने होंगे। अगर किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो मेट्रो शहरों में पहली 3 और शहरों-कस्बों में पहली 5 ट्रांजेक्शन फ्री होंगी। उसके बाद प्रति ट्रांजेक्शन 23 रुपये और 8.5 रुपये देने होंगे। इंटरनेशनल ATM से लेन-देन करने पर 125 रुपये, नॉन-फाइनेंशियल लेन-देन के लिए 25 रुपये और 3.5 प्रतिशत करेंसी चेज फीस देनी होगी।

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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख

आज एक जुलाई 2025 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बदल गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। ऐसे में अब लोगों को ITR भरने के लिए 46 दिन और मिल गए हैं, लेकिन अगर लोग समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न भर दें तो गलतियां होने की संभावना कम होगी।

एक्सिस बैंक ने ATM से पैसे निकालना किया महंगा

ICICI बैंक के अलावा, एक्सिस बैंक ने भी ATM से पैसे निकालना महंगा कर दिया है। अब बैंक के सेविंग, NRI, ट्रस्ट, प्रायोरिटी और बरगंडी खाता धारकों को ATM से पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज देने होंगे। बैंक अब किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर 23 रुपये चार्ज वसूलेगा।

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फीस का नया नियम

IMPS के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए फीस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ट्रांसफर किए गए पैसे के आधार पर 2.5 रुपये नहीं बल्कि 15 रुपये देने होंगे। ग्राहकों को CRM या कैश रिसाइक्लर मशीनों पर प्रति माह 3 फ्री लेन-देने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद लेन-देन के लिए 150 रुपये का भुगतान करना होगा। एक लाख रुपये से अधिक का कैश जमा करने पर 150 रुपये या 1000 रुपये पर 3.50 रुपये (जो भी अधिक हो) का शुल्क लगेगा। थर्ड पार्टी के लिए कैश जमा कराने की सीमा प्रति लेनदेन 25000 रुपये ही रहेगी।

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HDFC ने बदला क्रेडिट कार्ड पेमेंट का नियम

HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नियम आज एक जुलाई 2025 से बदल दिया है। अगर क्रेडिट कार्ड धारक हर महीने गेमिंग ऐप्स पर 10000 रुपये तक खर्च करते है तो एक 1 प्रतिशत चार्ज लगेगा। हर महीने 50000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने पर भी एक प्रतिशत चार्ज लगेगा। डिजिटल वॉलेट में 10000 रुपये से ज्यादा पैसा डालते हैं तो भी एक प्रतिशत चार्ज लगेगा। थर्ड पार्टी ऐप्स, Paytm, फ्रीचार्ज आदि के जरिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने पर 1 प्रतिशत चार्ज लगेगा।

कॉल मनी मार्केट का समय बढ़ा

आज एक जुलाई से भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉल मनी मार्केट ट्रेडिंग विंडो का समय बढ़ा दिया है। अब विंडो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। पहले इसके बंद होने का समय 5 बजे तक था। यह बदलाव होने को बैंकों को हर रोज पैसा उधार लेने और देने के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे।

GSTR-3B रिटर्न में अब बदलाव नहीं होगा

आज एक जुलाई 2025 से GSTR-3B सबमिट होते ही लॉक हो जाएगा। इसमें आज से कोई बदलाव करना संभव नहीं होगा।

First published on: Jul 01, 2025 07:13 AM

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