---विज्ञापन---

देश

‘आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता के नहीं हैं सबूत’, बॉम्बे हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए इन दस्तावेजों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर नागरिक अधिनियम 1955 का हवाला दिया है।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Md Junaid Akhtar Updated: Aug 12, 2025 23:47
Bombay high Court
बॉम्बे हाई कोर्ट

अगर आपके पास आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड है और आप इन दस्तावेजों के जरिए खुद को भारतीय नागरिक समझते हैं तो सावधान हो जाओ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए इन दस्तावेजों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर नागरिक अधिनियम 1955 का हवाला दिया है। दरअसल यह पूरा मामला बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति को जमानत देने से जुड़ा है।

नागरिक अधिनियम का दिया हवाला

जस्टिस अमित बोरकर की पीठ ने बांग्लादेशी एक नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक अधिनियम के प्रावधान में यह साफ लिखा कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। महज आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का पात्र नहीं हो सकते हैं। पीठ ने नागरिकता अधिनियम का हवाला देते हुए बांग्लादेशी अब्दुल रऊफ सरदार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

ये भी पढ़ें: उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या है नीतीश कटारा हत्याकांड और सुखदेव पहलवान का मामला?

---विज्ञापन---

बांग्लादेशी नागरिक के वकील ने दिया ये तर्क

दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान बांग्लादेशी नागरिक के वकील ने कोर्ट के सामने उसके भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की बात रखी थी। वकील ने कहा कि अब्दुल के भारतीय नागरिक होने के लिए अब और क्या चाहिए। जो दस्तावेज भारतीय नागरिक बनने के लिए होने चाहिए वो सभी अब्दुल के पास है। 

ये भी पढ़ें: ’17 जिंदा लोगों को मृत दिखाकर हटाए नाम’, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या दी गई दलीलें?

जानिए क्या है पूरा मामला?

कथित बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ पिछले साल ठाणे पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। उस पर भारतीय अधिकारियों को गुमराह करके धोखाधड़ी से वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। इसके अलावा, उसने अवैध रूप से गैस और बिजली कनेक्शन भी हासिल किए हैं।

First published on: Aug 12, 2025 05:18 PM

संबंधित खबरें