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नए कानून के तहत कैसे लिखवाएं FIR? क्राइम सीन का वीडियो है जरूरी, यहां पढ़ें सारी जानकारी

How to File FIR under New Criminal Laws: आज यानी 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत लोगों को कई बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। तो आइए जानते हैं नए कानून के 5 बड़े बदलाव कौन से हैं?

Edited By : Sakshi Pandey | Updated: Jul 1, 2024 14:34
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Criminal Laws
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How to File FIR under New Criminal Laws: पिछले साल देश की संसद द्वारा पारित तीन आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। अब इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन ऐविडेंस एक्ट (IEA)की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। तो आइए जानते हैं नए कानूनों से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में।

FIR कैसे दर्ज करें?

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नए कानून के तहत शिकायत दर्ज करवाने के लिए अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की मदद से लोग घर बैठे FIR कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होने के फौरन बाद पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं जीरो FIR के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से FIR दर्ज करवाने पर पीड़ित को FIR की कॉपी फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी।

गिरफ्तारी में भी हुए बदलाव

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नए कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को किसी करीबी से बात करने की छूट मिलेगी। ऐसे में व्यक्ति किसी नजदीकी शख्स के साथ मौजूदा हालात साझा कर सकता है। इसके अलावा गिरफ्तारी से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालयों में दिखाई जाएगी। जिससे करीबियों को जरूरी बातें आसानी से पता चल सकेंगी।

क्राइम सीन का बनाना होगा वीडियो

क्राइम के केस को मजबूत बनाने और जांच को आसान करने के लिए नए कानून में कई प्रवाधान जोड़े गए हैं। इसके तहत गंभीर अपराध होने पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाएगी। साथ ही क्राइम सीन की वीडियोग्राफी होगी। जिससे बाद में सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना की जा सके।

90 दिन में मिलेगा केस पर अपडेट

नए कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों की जांच दो महीने में पूरी की जाएगी। साथ ही पीड़ित को 90 दिन के भीतर केस पर अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं और बच्चों का सभी अस्पतालों में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा।

पुलिस स्टेशन जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

नए कानून के तहत महिलाओं, 15 साल से छोटे बच्चों, 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों, विकलांग और किसी गंभीर बीमारी का शिकार लोगों को पुलिस स्टेशन ना जाने की पूरी छूट है। ऐसे लोगों को उनके घर पर पुलिस सेवा मुहैया करवाई जाएगी।

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Sakshi Pandey

First published on: Jul 01, 2024 02:34 PM

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