Disha Salian Death Case: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के डेथ केस में आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उन्हें क्लीनचिट दे दी गई है। पिछले कई साल से चलते आ रहे इस मामले में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है। दरअसल, मुंबई पुलिस ने एक हलफनामा दायर करते हुए हाईकोर्ट से कहा था कि दिशा सालियान डेथ केस में शक का सवाल नहीं उठता है। ये एक एक्सीडेंटल केस है और गैंगरेप की जांच का कोई कानूनी आधार नहीं है। बता दें कि यह हलफनामा दिशा सालियान के पिता की याचिका के जवाब में दायर किया गया था।
दिशा सालियान के पिता ने दायर की थी याचिका
मुंबई पुलिस की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में जारी किया गया ये हलफनामा दिशा सालियान के पिता की ओर से दायर की गई याचिका के जवाब में है। दरअसल, दिशा के पिता ने मार्च, 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। उन्होंने याचिका दायर करते हुए अपनी बेटी के डेथ मामले की जांच मुंबई पुलिस की SIT और CBI से करवाने की मांग की थी।
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राजनीतिक दबाव बनाने के लगाए थे आरोप
दिशा सालियान के पिता ने आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी की निर्दयी तरीके से हत्या की गई है। अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रेप और हत्या में आदित्य ठाकरे के रोल पर भी शक जताया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
मालवणी पुलिस ने दी थी क्लोजर रिपोर्ट
उधर, इस पूरे मामले में मुंबई की मालवणी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जारी करते हुए अगल ही एंगल पेश किया था। उस वक्त उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट में बताया था कि दिशा के सुसाइड करने के पीछे का कारण उनके पिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अब मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेन्द्र नागरकर ने कहा है कि दिशा सालियान के पिता ने अपनी याचिका में जो आरोप लगाए हैं, वह बेबुनियाद हैं।