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थलापति विजय की बढ़ीं मुश्किलें, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया 1.5 करोड़ का जुर्माना

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय इन दिनों अपनी फिल्मों 'जन नायगन' को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच थलपति को मद्रास हाई कोर्ट इनकम टैक्स मामले में उनको झटका लगा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने थलपति पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. चलिए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में.

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सुपरस्टार थलपति विजय अपनी अपकमिंग फिल्म (जन नायगन) को लेकर काफी चर्चा में बने हुए है. उनकी फिल्म लंबे समय से रिलीज होने के लिए संघर्ष कर रही है. दरअसल फिल्म को अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है. यही कारण है कि फिल्म कि रिलीज को टाल दिया गया है. हाल ही में विजय ने अपनी फिल्म को रिलीज कराने और सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट का रुख किया था और एकल न्यायाधीश ने फिल्म को सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने के लिए कहा था. लेकिन 27 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को रद्द कर दिया था. इतना ही नहीं बाद में फिल्म के मामले को सिंगल बेंच के पास भेज दिया गया था.

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कोर्ट ने थलपति विजय पर लगाया 1.5 करोड़ का जुर्माना

थलपति विजय ने इनकम टैक्स के उस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल थलपति ने मद्रास हाई कोर्ट एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माना भरने को कहा था. हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स के अनुसार विजय ने साल 2015-16 में थलपति ने 15 करोड़ रुपये की इनकम का खुलासा नहीं किया था. यही कारण था कि आयकर विभाग ने 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे लेकर विजय ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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‘पुली’ से कमाए पैसों का नहीं किया खुलासा

आपको बता दें कि कोर्ट में थलपति विजय के वकील ने आदेश को चुनौती देने के लिए अनुरोध किया. लेकिन न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जुर्माना का आदेश निर्धारित समय-सीमा में किया गया था. कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके तहत जुर्माना के आदेश में हस्तक्षेप किया जाए. दरअसल थलपति विजय के ऊपर ‘पुली’ से कमाए पैसों का खुलासा न करने का आरोप लगाया गया है. इनटैक्म टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि साल 2015 में रिलीज हुई ‘पुली’ से कमाए 15 करोड़ रुपये का खुलासा नहीं किया गया है.

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First published on: Feb 06, 2026 08:54 PM

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