Arunabh Kumar: मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को वेब कॉमेडी चैनल ‘द वायरल फीवर’ (The Viral Fever) के पूर्व सीईओ अरुणाभ कुमार (Arunabh Kumar) को बरी कर दिया गया है।
इन पर 2017 में यौन दुराचार का आरोप लगाया गया था। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने फैसला सुनाया है कि ‘अस्पष्ट और अनुचित’ था, मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में देरी।
2014 में हुई थी घटना
पुलिस ने बताया कि, कथिक तौर पर यह घटना 2014 की है। घटना के तीन साल के बाद इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद वो इसी तरह के आरोप लगाने वाली अन्य महिलाओं से मिली थी।
महिला ने गुमनाम रूप से मीडियम डॉट कॉम पर ‘द इंडियन उबर- दैट इज टीवीएफ’ (The Indian Uber- That is TVF) शीर्षक के तहत पोस्ट किया और कहा था कि ऑनलाइन कंटेंट कंपनी के संस्थापक ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर उनके साथ छेड़छाड़ की थी।
पूर्व कर्मचारी की शिकायत के आधार पर, अंधेरी पुलिस ने 2017 में अरुणाभ कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न के कारण) और 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया था।
मजिस्ट्रेट ने केस को लेकर कही ये बात
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी कोर्ट) ए आई शेख (A I Shaikh) ने इस साल सितंबर में अरुणाभ कुमार को बरी कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि ‘अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है”। “भौतिक विसंगति और विरोधाभास है। यहां तक कि प्राथमिकी दर्ज करने में भी अनुचित और अस्पष्ट देरी हुई है।’ जिससे शिकायत करने वाले पक्ष पर संकट के बादल छा गए हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि टअभियुक्त और मुखबिर के बीच शिकायत “व्यवसाय के कारण दुश्मनी या प्रतिद्वंद्विता से दर्ज की गई है। सभी गवाह “ब्याज गवाह हैं।’ मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि ‘वे उसी कंपनी से जुड़े हैं जहां आरोपी भी काम करते हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।’
2011 में हुई थी TVF की स्थापना
अरुणाभ कुमार ने 2011 में TVF की स्थापना की। कई यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद, अरुणाभ ने 2017 में TVF के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया और धवल गुसाईं को कार्यभार सौंप दिया। मुख्य अभिनेता और निर्माता के रूप में अरुणाभि का नवीनतम काम पिचर्स सीज़न 2 है।
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