Mumbai: मुंबई पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर पर 18 साल की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। कास्टिंग डायरेक्टर ने लड़की से छेड़छाड़ की और जब लड़की ने विरोध किया, तो उसने लड़की की पिटाई कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना में लड़की के सिर, चेहरे पर कई चोटें आईं। लड़की की हालत देखकर कास्टिंग डायरेक्टर उसे मरा समझ लिया और घटनास्थल से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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11 अगस्त की है घटना
रिपोर्ट्स की मानें तो घटना 11 अगस्त की बताई जा रही है। बिहार निवासी आरोपी दीपक मालाकार को मुंबई से भागने तीन दिन बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता को जब होश आया तो उसने पड़ोसियों को जानकारी दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि पीड़िता दो दिन तक आईसीयू में रही।
सोशल मीडिया पर हुई थी आरोपी से मुलाकात
पीड़िता की पिछले साल फेसबुक पर दीपक मालाकार से दोस्ती हुई थी। लगभग दो महीने पहले मालाकार ने पीड़िता के माता-पिता से उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर संपर्क किया था। लड़की के माता-पिता भी इस पर सहमत हो गए थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि इस पर लड़की ने कहा कि वह उससे शादी करने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और हिंदी फिल्म इंटस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है।
आरोपी ने दीवार पर दे मारा पीड़िता का सिर
इस बात पर आरोपी नाराज हो गया और 11 अगस्त को लड़की को वर्सोवा में अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसने उसका सिर दीवार पर दे मारा और उसके चेहरे पर तब तक वार करता रहा जब तक वह गिर नहीं गई। इसके बाद उसको लगा कि वह मर चुकी है और वो घबरा गया और उसे फ्लैट में बंद कर शहर से भाग गया।
मदद के लिए पीड़िता ने दी आवाज
इसके एक घंटे बाद जब लड़की को होश आया तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। इससे पड़ोसी सतर्क हो गए और उसे बचाने आए और पुलिस को बुलाया। मालाकार ने कथित तौर पर पुलिस के सामने कबूल किया है कि वह पीड़िता को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी बात ठुकरा दी थी।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
साथ ही आरोपी ने अपना फोन बंद कर दिया था, लेकिन सूरत में स्थानीय बूथों और पैदल चलने वालों के फोन से कॉल करके अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मालाकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 342 (गलत कारावास), 354 (शील भंग करना), और 354 (डी) (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया है।