राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म ‘भूल चूक माफ’ की थिएटर रिलीज पर रोक के बाद पीवीआर आईनॉक्स प्रोडक्शन हाउस ने इसके मेकर्स पर 60 करोड़ा का दावा ठोका। अब पीवीआर आईनॉक्स प्रोडक्शन हाउस के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीवीआर का कहना है कि मैडॉक ने थिएट्रिकल एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। वहीं, अब इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आ गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोकी ओटीटी रिलीज
इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिल्म ‘भूल चूक माफ’ की ओटीटी रिलीज पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मैडॉक फिल्म्स को पीवीआर आईनॉक्स के साथ तय 8 सप्ताह की थिएट्रिकल विंडो पूरी होने से पहले फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोक दिया है। इस मसले पर कोर्ट का कहना है कि सिक्योरिटी कंसर्न और कमर्शियल कारणों का हवाला देकर थिएटर रिलीज को रद्द करना एग्रीमेंट के खिलाफ है।
अगली सुनवाई 16 जून को
कोर्ट ने माना कि होल्ड बैक पीरियड के खत्म होने तक फिल्म को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जा सकता और अदालत इस पर रोक लगाती है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। गौरतलब है कि फिल्म ‘भूल चूक माफ’ की थिएटर रिलीज को एक दिन पहले ये कहकर रोक दिया गया कि देश के मौजूदा हालात ठीक नहीं है।
9 मई को रिलीज होनी थी फिल्म
भारत-पाक तनाव को देखते हुए फिल्म को सीधा ओटीटी पर रिलीज करने की बात सामने आई थी। हालांकि, फिल्म को इसकी रिलीज से एक दिन पहले रोका गया, तो जाहिर है कि पीवीआर आइनॉक्स ने इसको रिलीज करने की सारी तैयारी कर रखी थी। अब मैडॉक का वादे से मुकर जाना उन्हें भारी पड़ रहा है और इससे बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि ये फिल्म पहले 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। हालांकि, अब देखने वाली बात होगी कि मेकर्स इसको लेकर क्या अपडेट देते हैं?
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