दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या बच्चन से जुड़ी फेक न्यूज को हटाने का दिया निर्देश, कहा- हर बच्चा सम्मान का हकदार

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Aaradhya Bachchan Petition: अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन को लेकर फेक न्यूज चलाने के मामले में बच्चन परिवार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ आज सुनवाई हुई।

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हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल को आराध्या से जुड़ी फेक न्यूज हटाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हर बच्चा सम्मान के साथ व्यवहार करने का हकदार है, फिर चाहे वह सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम आदमी का। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये चेतावनी भी दी कि ऐसी फर्जी खबरें भविष्य में भी शेयर नहीं की जानी चाहिए।

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हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को देखा जाना चाहिए जिससे किसी की छवि को नुकसान न पहुंचे। कोर्ट ने ऐसे सभी वीडियो और जानकारी प्रसारित करने पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल्स को समन भी जारी किया।

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आराध्या की हेल्थ को लेकर चलाई थी फर्जी खबर

दरअसल, अभिषेक और एश्वर्या राय की बेटी आराध्या के हेल्थ को लेकर एक यूट्यूब चैनल ने खबर चलाई थी। इसे बच्चन परिवार की ओर से फर्जी बताया गया था। साथ ही फेक न्यूज को लेकर यूट्यूब चैनल के खिलाफ शिकायत को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इस तरह की फर्जी रिपोर्टिंग पर रोक की मांग भी की गई है।

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बच्चन परिवार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आराध्या के हेल्थ को लेकर कुछ यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स ने खबरें लगाई थीं जो गलत और फर्जी थीं। कहा जा रहा है कि बच्चन परिवार की ओर से इस मामले में 2 यूट्यूब चैनल और 1 वेबसाइट के खिलाफ शिकायत की गई है।

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