Rajesh Bharti
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Income Tax 2024 : इस बार बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा जो 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट पर सबसे ज्यादा नजर नौकरीपेशा लोगों की है। इन्हें उम्मीद है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। अभी तक ऐसी काफी खबरें सामने आ चुकी हैं जिनमें टैक्स में राहत देने की बात कही गई है। अगर बजट में इनकी घोषणा होती है तो यह नौकरीपेशा लोगों के लिए काफी राहत की बात होगी।
कोई भी शख्स चाहे पुरानी व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करे या नई व्यवस्था से, हर शख्स को 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यह वह पहली छूट होती है जो ITR फाइल करते समय कमाई में से घटा दी जाती है। इसे घटाने से कई बार टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाती है। चूंकि काफी लोगों की कमाई बढ़ी है, ऐसे में 50 हजार रुपये की इस छूट के बाद भी टैक्स की देनदारी बन जाती है। ऐसे में कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट इस बार 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जा सकती है।

80C में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
होम लोन पर चुकाए जाने वाली EMI पर इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है। EMI में मूलधन और ब्याज की रकम शामिल होती है। मूलधन पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत सालाना 1.50 लाख रुपये तक और ब्याज पर 24(b) के तहत छूट मिलती है। माना जा रहा है कि मूलधन पर 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है।
नई टैक्स व्यवस्था में मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। नई व्यवस्था में 6 टैक्स स्लैब हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस व्यवस्था में जो टैक्स दर फिक्स की गई है, वह सभी के लिए सही नहीं है। 9 लाख रुपये सालाना वाले शख्स को 15 हजार और 10 फीसदी टैक्स देना होता है। वहीं 9 लाख से एक रुपया भी ज्यादा कमाने वाले को 45 हजार और 15 फीसदी टैक्स देना होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब कम करके और टैक्स दर में बहुत ज्यादा अंतर न करके टैक्सपेयर्स को राहत दी जा सकती है।
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— efiletax (@efile_tax) July 7, 2024
नई टैक्स व्यवस्था में बेसिट छूट लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। अभी तक नियम है कि 3 लाख रुपये तक सालाना कमाई वाले को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। वहीं पुरानी व्यवस्था में यह छूट लिमिट 2.50 लाख रुपये है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था में मिलने वाली बेसिक छूट लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी मिल सकती है।
पुरानी व्यवस्था से रिटर्न फाइल करने वालों को भी इस बजट में छूट जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट सीमा को बढ़ा सकती है। अभी तक इसके अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे काफी लोगों काे फायदा होगा।
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