Tax Saving Schemes: सरकार ने लंबी अवधि की बचत को प्रोत्साहित करने और निवेशकों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उनमें से कुछ पर कर छूट प्रदान करने के लिए योजनाओं की शुरुआत की। आप उस योजना का चयन कर सकते हैं जो आपके निवेश उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त हो। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80C के अनुसार, ये कार्यक्रम कर लाभ भी प्रदान करते हैं। NSC, SCSS, SSY, और PPF डाकघर द्वारा पेश किए जाने वाले कर-सुविधा वाले कुछ कार्यक्रम हैं।

अब 31 मार्च तक आपके पास टैक्स प्लानिंग की सुविधा है। आपको इनकम टैक्स की धारा 80C, 80CCC और 80CCD (1) के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। इससे आपको लाखों रुपये की बचत हो सकती है।

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  • करदाता धारा 80C के तहत ELSS, PPF, NPS, EPF, कर-बचत एफडी और अन्य साधनों में निवेश करके 1,50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश कर बचाने का एक और स्मार्ट तरीका है। करदाता धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की समग्र सीमा के अलावा 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं।
  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें आप 7.1 फीसदी के हिसाब से 15 साल बाद मैच्योरिटी पर निवेश की गई राशि प्राप्त करेंगे।
  • EPF में जमा की गई राशि पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये छूट दी जाएगी।

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