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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 15 मार्च तक क्या-क्या कर सकते हैं आप?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध की समय सीमा अब 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। लेकिन जैसा वादा किया था, बैंक ने ग्राहकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) जारी किए हैं। जैसा वादा किया था, बैंक ने ग्राहकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) जारी किए हैं।

Edited By : Swati Pandey | Updated: Feb 17, 2024 17:13
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RBI releases FAQ
RBI releases FAQ

RBI FAQ On Paytm Payments Bank: हाल ही में, केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध की समय सीमा 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। इसके साथ-साथ बैंक ने ग्राहकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) की एक लिस्ट जारी की है। पिछले महीने, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इक्विपमेंट, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड में जमा या टॉप-अप एक्सेप्ट करने से रोक दिया था।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि 15 मार्च, 2024 के बाद, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट यूज़ करने वाले लोग वॉलेट में टॉप-अप या पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या वॉलेट में कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। वॉलेट में बचे रिफंड और कैशबैक को भी आप समय सीमा के बाद जमा कर सकते है। बैंक ने कहा कि पीपीबीएल के वॉलेट उपयोगकर्ता 15 मार्च, 2024 के बाद भी उपलब्ध शेष राशि तक किसी अन्य वॉलेट या बैंक खाते में पैसे का इस्तेमाल, निकालना या ट्रांसफर करना जारी रखेंगे। हालांकि, न्यूनतम केवाईसी वॉलेट का उपयोग सिर्फ व्यापारी भुगतान के लिए किया जा सकता है।

रेगुलेशन के मुताबिक़, न्यूनतम-केवाईसी वॉलेट ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के साथ सत्यापित मोबाइल नंबर, नाम की स्व-घोषणा और एक विशिष्ट पहचान/पहचान संख्या सहित न्यूनतम जानकारी जमा करके खोला जा सकता है। एक बैंक ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट को बंद भी कर सकता है और बची राशि को दूसरे बैंक के अपने खाते में ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए, ग्राहक बैंक से संपर्क कर सकता है या उसके बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करके वॉलेट को बंद कर सकता है और पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को दूसरे बैंक में रखे गए खाते में ट्रांसफर कर सकता है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, न्यूनतम केवाईसी वॉलेट के मामले में, ग्राहक बचे हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकता है या रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी FASTag

पीपीबीएल द्वारा जारी FASTag वाले ग्राहक बचे हुए पैसे तक टोल देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। हालांकि, 15 मार्च, 2024 के बाद बैंक द्वारा जारी किए गए FASTags में कोई और फंडिंग या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक द्वारा जारी किए गए FASTag का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 15 मार्च, 2024 के बाद बैलेंस को टॉप-अप और रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। किसी भी असुविधा से बचने के लिए उन्हें 15 मार्च, 2024 से पहले किसी बाकी बैंक द्वारा जारी किया गया नया FASTag खरीदना होगा।

आरबीआई ने कहा कि चूंकि FASTag उत्पाद में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग को बंद करना होगा और बैंक से रिफंड के लिए के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी।

यूपीआई/आईएमपीएस से मनी ट्रांसफर

बैंक ग्राहक 15 मार्च 2024 के बाद पीपीबीएल खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि, ग्राहक आपके खाते में बचे पैसे पीपीबीएल खाते से यूपीआई/आईएमपीएस के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। व्यापारी भुगतान लेने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग कर रहे हैं। जो व्यापारी किसी और बैंक खाते (पीपीबीएल के साथ नहीं) से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल का इस्तेमाल करके पैसे ले रहे हैं, वह 15 मार्च, 2024 के बाद भी सेट-अप का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे।

आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS)

बैंक के ग्राहक AePS ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके खाते में बचे पैसों तक अकाउंट से पैसे निकालना जारी रख सकते हैं।

नए ग्राहकों का आना

आरबीआई ने कहा कि 11 मार्च, 2022 को घोषित व्यापार प्रतिबंध, पीपीबीएल को अपनी किसी भी सेवा के लिए किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने से रोकना जारी रहेगा। इसलिए, बैंक 11 मार्च, 2022 के बाद किसी भी नए ग्राहक को अपने साथ नहीं जोड़ सकता है। जिन ग्राहकों के पास पीपीबीएल द्वारा जारी एनसीएमसी कार्ड है, वह 15 मार्च तक बचे पैसों तक इसका इस्तेमाल कर सकते है। हालांकि, समय सीमा के बाद कार्ड में धनराशि टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने इसके अलावा कई और सवालों के जवाब दिया है और FAQ की लंबी लिस्ट जारी की है।

First published on: Feb 17, 2024 05:04 PM

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