---विज्ञापन---

Rent Rule 2023: क्या किरायेदार कर सकता है प्रॉपर्टी पर कब्जा? जानिए नियम

Rent Rule 2023: अगर किरायेदार मकान खाली न करें तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं? आइए जानते हैं कि नियम क्या कहता है।

Edited By : Simran Singh | Updated: Dec 8, 2023 15:11
Share :
Tenant, Tenant Law, Supreme Court decision on tenants, Supreme Court, rules and regulations related to landlord and tenant, rent control act india pdf, rent control act 1948, new rent control act in up, delhi rent control act 2023, up rent control act pdf, uttarakhand rent control act, tenancy act india, rent increase rules, rent, rent agreement, House rent allowance,

Rent Rule 2023: मकान मालिक और किरायेदार के बीच अक्सर नोकझोंक या हिसाब-किताब का मामला चलता रहता है। जबकि, कई मकान मालिक ऐसे होते हैं कि अपने घर की तरफ आकर देखते भी नहीं है समय पर किराया मिल जाए, बस उन्हें उसी से मतलब होता है। हालांकि, कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जिसमें घर खाली करने पर किरायेदार साफ मना कर देते हैं। ऐसे में आमतौर पर किरायेदारों का कहना होता है कि वो काफी समय से यहां रह रहे हैं। कुछ तो नियम कायदों के बारे में समझाने लगते हैं।

अगर आप भी एक किरायेदार हैं या एक मकान मालिक हैं तो आपके लिए इस नियम को जान लेना चाहिए कि 10 साल तक अगर कोई घर पर रह रहा होता है तो उससे मकान मालिक घर खाली करवा सकता है या नहीं। अगर किरायेदार मकान खाली न करें तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं? आइए इसके बारे में समझते हैं।

लेटेस्ट खबरों के लिए फॉलो करें News24 का WhatsApp Channel

News 24 Whtasapp Channel

क्या है लिमिटेशन एक्ट 1963?

लिमिटेशन एक्ट 1963 में किरायेदार और मकान मालिक के नियमों के बारे में जिक्र किया गया है। एक्ट के तहत प्राइवेट रियल स्टेट पर लिमिटेशन की वैधानिक समय सीमा 12 साल की होती है। इस अवधि को कब्जे का दिन कहा जाता है, जिसके मुताबिक फैसला किरायेदार के पक्ष में हो सकता है।

ये भी पढ़ें- RBI का बड़ा फैसला! इन जगहों पर किया जा सकता है 5 लाख रुपये तक का UPI Transaction

किरायेदार कर सकता है कब्जा

यूं तो मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर किसी भी किरायेदार का ये हक नहीं है कि वो उसे अपने कब्जे में ले, लेकिन नियमों के मुताबिक कुछ खास परिस्थितियों में किरायेदार का मकान पर हक हो सकता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) के मुताबिक अगर किसी घर में कोई किरायेदार 12 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहा है तो संपत्ति कब्जे में लेने के साथ उसके पास प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार भी हो सकता है।

सरल भाषा में कहें तो अगर किरायेदार के पास घर का एडवर्स पजेशन है तो वो आसानी से प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है। प्रतिकूल कब्जा कानून यानी एडवर्स पजेशन के दौरान मकान मालिक चाहे तो किरायेदार के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है।

ये भी पढ़ें- 31 December 2023 Financial Deadline: इन 7 कामों को निपटाना न भूलें! वरना…

मकान मालिक के लिए क्या करवाना जरूरी?

मकान मालिक का घर एक छोटी सी लापरवाही के कारण एडवर्स पजेशन के तहत कब्जे में हो सकता है। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि घर को किराये पर देने के साथ किरायेदार से रेंट एग्रीमेंट पर साइन जरूर करवाएं। घर-दुकान या कोई जमीन पर किरये पर देनी है तो पहले रेंट एग्रीमेंट जरूर तैयार कर लें। वीडियो के जरिए जानिए कैसे बनवाया जाता है रेंट एग्रीमेंट।

ये एग्रीमेंट 11 महीने का होता है जिसे आपको हर 11 महीने बाद फिर से बनवाना होगा। ऐसा करने पर आपके मकान पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। साथ ही ये एक प्रूफ भी होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पास किराये पर दिया है।

First published on: Dec 08, 2023 03:11 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें