RBI Money Fuel Alert: सभी बैंकों का संचालन करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर भारतीय नागरिकों को जानकारी दी जाती है, जिससे लोगों का बैंक खाता सुरक्षित रहे और वो किसी तरह के बैंकिंग फ्रॉड से भी बचे रहें। RBI के कई नियम हैं जिनका पालन करना भी बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों के लिए जरूरी होता है। साथ ही आम लोगों के लिए भी जरूरी होता है कि वो आरबीआई के रूल्स का उल्लंघन न करें। ऐसा ही एक नियम ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है जिसका उल्लंघन करने पर जेल तक हो सकती है।
बिना सोचे समझें न मंगवा लें खाते में पैसे
दरअसल, RBI और राष्ट्रीय साइबर पोर्टल द्वारा लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाव के लिए एक कैंपियन चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो बिना सोचे समझे न तो किसी के बैंक खाते में पैसे भेजे और ना ही किसी से भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा लें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ ठगी हो सकती है।
चल रहे कैंपियन के तहत विज्ञापन से लोगों को आगाह किया जा रहा है। इसमें मनी फ्यूल का जिक्र किया गया है, जिसमें किसी दूसरे की तरफ से अवैध रूप प्राप्त पैसों का लेन-देन या ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह की एक्टिविटी पर काबू करने के लिए RBI द्वारा ये कैंपियन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी की तरफ से बैंक खाते में पैसे न मंगवाएं।
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क्या है मनी फ्यूल?
अगर कोई शख्स से आपके खाते में पैसे डालने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहे तो इसे मनी फ्यूल कहा जा सकता है। अगर आप उस शख्स को नहीं जानते हैं और आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके माध्यम से कोई स्कैम कर रहा हो और खाते में किसी ओर के साथ किए गए फ्रॉड मनी को आपके अकाउंट में डाल रहा हो, बाद में आपस वापस मांगे। ऐसे में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
जा सकते हैं जेल
भारतीय रिजर्व के विज्ञापन के अनुसार बैंक अकाउंट के जरिए किसी दूसरे का पैसा हासिल करना या उसे आगे ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको जेल जाना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि ऐसे शख्स को अपने अकाउंट की जानकारी न दें, जिन्हें आप जानते नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साइबर सेल और अपने बैंक को शिकायत दर्ज करें। इसके लिए आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।