RBI Credit Card Rule: आजकल लोग रिवार्ड पॉइंट, कैशबैक, शॉपिंग, फ्यूल, एयरपोर्ट लाउंज जैसी कई सुविधाएं पाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास अलग-अलग कार्ड इश्युअर (बैंक / गैर-बैंक) के क्रेडिट कार्ड होते हैं। अब इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या इसे लेने की सोच रहे हैं तो जान लें यह बदलाव क्या है।
क्या कहता है RBI का यह निर्देश?
दरअसल केंद्रीय बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह कस्टमर्स को दूसरे नेटवर्क चुनने का भी ऑप्शन दें। इसका मतलब है कि आगे से आपको बैंक या नॉन-बैंक ( जो भी कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं) क्रेडिट कार्ड जारी करते टाइम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क इस्तेमाल करने का ऑप्शन देंगे।
केंद्रीय बैंक ने यह पाया कि ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क बैंकों और नॉन-बैंकों के साथ मिलकर करार कर लेते हैं। किसी भी कस्टमर को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के लिए नेटवर्क को कार्ड इश्युअर (बैंक / गैर-बैंक) तय करते हैं। यह कार्ड इश्युअर और कार्ड नेटवर्क के बीच आपसी करार के अंतर्गत काम करती है।
Arrangements with Card Networks for issue of Credit Cardshttps://t.co/NeLoGWxz79
---विज्ञापन---— ReserveBankOfIndia (@RBI) March 6, 2024
रिव्यू करने पर RBI ने पाया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड इश्युअर के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। इसे लेकर RBI द्वारा कार्ड इश्युअर को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं:
- कार्ड इश्युअर कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई करार न करें, जिससे कस्टमर्स को दूसरे नेटवर्क का फायदा उठाने में रुकावट आती हो।
- कार्ड इश्युअर्स अपने कस्टमर्स को कार्ड जारी करते टाइम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन दें।
- कार्ड इश्युअर्स इस समय मौजूद कार्डहोल्डर्स को ये ऑप्शन अगले रीन्युएबल के टाइम दे सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने जारी की ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क के नामों की लिस्ट
Card issuers shall not enter into any arrangement or agreement with card networks that restrain them from availing the services of other card networks. Card issuers shall provide an option to their eligible customers to choose from multiple card networks at the time of issue. For… pic.twitter.com/xJfDXaG4cF
— ANI (@ANI) March 6, 2024
- अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.
- डायनर्स क्लब इंटरनेशनल
- मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक
- NPCI-RuPay
- वीजा वर्ल्डवाइड
किन कार्ड इश्युअर पर नहीं लागू होंगे यह निर्देश?
- जिनके एक्टिव कार्ड्स की संख्या 10 लाख या उससे कम है।
- जो अपने ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि RBI के मुताबिक यह नियम 6 मार्च, 2024 से 6 महीने बाद यानी 6 सितंबर 2024 से लागू होंगे।