RBI impose penalty on Banks: रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इनमें एक बिहार से है तीन महाराष्ट्र से हैं। इन बैंकों के नाम हैं Tapindu Urban Co-operative Bank Limited, Islampur Urban Co-operative Bank Limited, Mahabaleshwar Urban Co-operative Bank Limited और Mangal Co-operative Bank Limited।
पटना के बैंक का ये था कसूर
रिजर्व बैंक ने ‘एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध – UCBs’ पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पटना) पर ₹1,00,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बताया गया कि बैंक सकल स्तर पर विवेकपूर्ण अंतर-बैंक एक्सपोजर मानदंडों पर RBI के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा था।
इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (Know Your Customer, KYC) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने और ‘जमा खातों के रखरखाव-UCBs’ के तहत ₹2.00 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ने पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में स्थानांतरित नहीं किया था और अपने ग्राहकों के जोखिम केटीगरी की समीक्षा के साथ-साथ निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की थी।
महाबलेश्वर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा RBI ने ‘जमा खातों के रखरखाव’ और ‘kyc’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड, (मुंबई) पर ₹1.00 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक की कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी।