Know 4 Points About PPF Account for Minor : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। इसका कारण है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम टैक्स-फ्री रहती है। इस अकाउंट को बड़े लोगों के साथ नाबालिग बच्चों (18 साल से कम) के लिए भी खोला जा सकता है। नाबालिग बच्चों के लिए यह अकाउंट मिनिमम 500 रुपये से खोला जा सकता है। वहीं इसमें सालाना अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को अपने नाबालिग बच्चों के लिए खुलवा रहे हैं तो कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
इतना मिल रहा है ब्याज
यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। इससे पहले इसमें से रकम को नहीं निकाल सकते। अभी इसमें 7.1 फीसदी की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आप इसमें 10 हजार रुपये महीने जमा करते हैं तो 15 साल में 18 लाख रुपये जमा होंगे। 7.10 फीसदी की ब्याज दर से 15 साल में ब्याज करीब 13.56 लाख रुपये होगा। इस प्रकार आप 15 साल में बच्चे के नाम से कुल 31.56 लाख रुपये का फंड इकट्ठा कर लेंगे। यह फंड बच्चे की हायर एजुकेशन या किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अकाउंट को किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवाया जा सकता है। इसके लिए बच्चे की उम्र से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट (बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि) जरूरी होता है।
बच्चे का अकाउंट खोलते समय ये बातें ध्यान रखें
1. पैरेंट्स करेंगे ऑपरेट
इस अकाउंट को पैरेंट्स खुलवाएं और वह खुद ही ऑपरेट करेंगे। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो अकाउंट चलाने की जिम्मेदारी उसे सौंपी जा सकती है।
2. सिर्फ एक पैरेंट ही खुलवा सकता है अकाउंट
एक बच्चे के लिए एक पैरेंट ही अकाउंट खुलवा सकता है और उसे ऑपरेट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे के लिए मां और पिता दोनों अलग-अलग अकाउंट खुलवा लें।
3. टैक्स में नहीं मिलेगा फायदा
अगर आप सोचते हैं कि आप अपना और नाबालिग बच्चे दोनों का अकाउंट खुलवाकर इनकम टैक्स में 1.50-1.50 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं तो यह संभव नहीं है। आप अपने और बच्चे, दोनों के अकाउंट में कुल मिलाकर ही 1.50 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं।
4. …तो बंद नहीं होगा बच्चे का अकाउंट
अगर किसी शख्स (मान लीजिए पिता) की मौत हो जाती है और वह बच्चे का PPF अकाउंट संभाल रहा होता है तो ऐसे में उस बच्चे का अकाउंट बंद नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बच्चे का अकाउंट मां संभाल सकती है। नहीं तो कोई अभिभावक भी बच्चे का PPF अकाउंट संभाल सकता है।
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