PM Awas Yojana: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना लेकर आई। जिसमें गरीब और वंचित परिवारों को घर के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना दो तरह की है जिसमें ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी दी जाती है। दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग राशि दी जाती है, जो शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2.67 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख तक हो सकती है। कई बार आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र होते हैं लेकिन फिर भी आपका नाम इसमें नाम नहीं होता है। इस स्थिति में नाम जुड़वाने के लिए बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।
क्या है पीएम आवास योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जो भारत सरकार ने गरीब तब्के के लिए 2015 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को अपना घर दिलाना है। इस योजना में झुग्गी बस्तियों के अलावा EWS, LIG और MIG वर्ग के लोगों को भी मदद दी जाती है। इस योजना में विकलांग लोगों, सीनियर नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सिंगल महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
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किन लोगों को मिलता है लाभ?
पीएम आवास योजना के पात्र वह परिवार होते हैं जिसके पास पांच एकड़ तक जमीन होती है। वह परिवार जिसका पहले से पक्का मकान नहीं हो। इसके अलावा पहले से कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, LIG या EWS का आय प्रमाण पत्र और बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए।
पात्र होने पर भी लाभ न मिलने पर क्या करें?
कई आवेदकों के सामने पात्र होने के बाद भी लाभ नहीं मिलने की समस्या सामने आती है। इसके लिए सबसे पहले गांव की ग्राम पंचायत में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद भी समस्या नहीं सुलझती है तो ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों से बात की जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट pmayg.nic.in पर भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लगभग 45 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
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