Personal Finance Deadlines : सरकार 30 सितंबर तक कुछ कामों को पूरा करने का डेडलाइन रखा था। हालांकि आम लोगों की सहुलिय को ध्यान में रखते हुए इनमें कुछ कामों के डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने म्युचूअल फंड नॉमिनेशन, डी-मैट नॉमिनेशन, RBI अमृत महोत्सव FD, 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज तारीख, आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की डेट के अंतिम बढ़ाई गई। लेकिन कई ऐसे काम हैं जिसके डेडलाइन में किसी को कोई बदलाव नहीं किया है। इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं करने वालों को बड़ा झटका लगा है।
सेविंग स्कीम से आधार लिंक कराना
सरकार ने 30 सितंबर तक छोटे निवेश मसल पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) को आधार लिंक कराना जरूरी कर दिया है। 30 सिंतबर तक जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनके खाते को अब फ्रीज कर दिया जाएगा।
इनकम टैक्स ऑडिट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दाताओं को 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराने के लिए कहा था। ऐसे नहीं करने वाले लोग अब जुर्माने के साथ ही इसे जमा करवा पाएंगे। आयकर कर विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को नहीं बढ़ाया है।
एसबीआई वी-केयर (SBI Wecare)
एसबीआई ने SBI WeCare में निवेश की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की थी। है। इसके डेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अब लोग इस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे।
एलआईसी धन वृद्धि (LIC Dhan Vriddhi)
एलआईसी धन वृद्धि प्लान भी बंद हो गया है। LIC ने इस प्लान की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तय की थी। इसके तारीख में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
टीसीएस का नया नियम
वित्त मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से टीसीएस (TCS) में नया नियम लागू कर दिया है। इससे 7 लाख रुपये से ज्यादा की विदेश यात्रा महंगी हो गई है। अब प्रति व्यक्ति सालाना 7 लाख रुपये तक की राशि के विदेशी टूर पैकेज पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना देगा। 30 सितंबर तक इस पर कोई टैक्स देय नहीं था।
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